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चेक अनादरण के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 2 लाख 20 हजार रुपए की प्रतिकर राशि से दंडित कर 10 माह की सजा सुनाई

ओम जैन

स्मार्ट हलचल|परिवादी उदयराम जटिया पिता बगदी राम निवासी खोर तहसील चित्तौड़गढ़ थाना शंभूपुरा व अभियुक्त शंकर नाथ पिता सत्तू नाथ निवासी बिलोला के मध्य अच्छी जान पहचान होने से व अभियुक्त शंकर नाथ को अपने आवश्यक कार्य में रूपयों की आवश्यकता होने से अभियुक्त ने परिवादी से दिनांक 1 जुलाई 2018 को राशि 2 लाख रूपये नकद उधार प्राप्त किये जिसकी अदायगी के बदले अभियुक्त ने अपने बैंक खाता ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स शाखा मीरा नगर चित्तौड़गढ़ का एक चेक राशि 2 लाख रुपये का भरकर हस्ताक्षर कर परिवादी को सुपुर्द किया उक्त राशि की प्राप्ति हेतु परिवादी ने अपने बैंक खाते में उक्त चेक को भुगतान प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया लेकिन अभियुक्त के बैंक खाते में राशि अपर्याप्त होने से उक्त चेक अनादर हो गया और परिवादी को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा, राजेंद्र सिंह चौहान, सत्यनारायण माली के जरिए अभियुक्त शंकर नाथ को रजिस्टर्ड एडी नोटिस भिजवाया बावजूद नोटिस अभियुक्त ने उक्त रकम की अदायगी नहीं की। इस पर परिवादी ने अपने अधिवक्तागणों के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जिनकी विधिवत सुनवाई करते हुए न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एन आई एक्ट प्रकरण चित्तौड़गढ़ के पीठासीन अधिकारी रितिका श्रोती ने 1 मई 2025 को उक्त प्रकरण का अंतिम निर्णय करते हुए अभियुक्त शंकर नाथ पिता सत्तू नाथ निवासी बिलोला थाना शंभूपुरा को धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का दोषी घोषित कर अभियुक्त शंकर नाथ को उक्त प्रकरण में 2 लाख 20 हजार रुपए के प्रतिकर राशि से दंडित करते हुए 10 माह की सजा सुनाई।

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