भीलवाडा 10 जून/ टैरिफ संतुलन के नाम पर विद्युत विभाग द्वारा रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने के मुद्े पर मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमश की और से विद्युत नियामक आयोग में रिव्यू पिटिशन दायर कर इस मामले की सुनवाई पर में मेवाड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से उद्योगों का मजबूती से पक्ष रखा।
मेवाड़ चैम्बर के मानद महासचिव आर के जैन ने नफा नुकसान को बताया कि अजमेर निगम की ओर से इस वर्ष टैरिफ संतुलन के नाम पर रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव का उद्यमियों ने पुरजोर विरोध किया गया। इस पर चेम्बर ने विद्युत नियामक आयोग में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाइ पर मानद महासचिव आर के जैन ने उद्यमियों की और से पक्ष रखा निगम की ओर से कहा गया कि रिवाइज्ड टैरिफ पिटिशन में रेगुलेटरी सरचार्ज छोटे उपभोक्ताओं पर एक रुपये से घटाकर 75 पैसा किया गया है। जैन ने अपने प्रस्तुतिकरण में कहा कि निगम पहले ही इस मद में फ्यूल सरचार्ज वसूल कर रहा है और उसके लिए आवश्यक कानून भी है। नये सरचार्ज के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से नया कर भार डालने की आवश्यकता ही नही है।
नये एच.टी. उपभोक्ताओं को छूट की अवधि को पूर्व की तरह 5 वर्ष तक ही रखने की मांग की गई। चैम्बर ने मांग की है कि नये उद्योग को स्टेबलिस्ट होने में 3 से 5 वर्ष लगते हैं, अत: इसको 5 वर्ष के बाद रिबेट के रूप में लागू किया जाना चाहिए।
औद्योगिक क्षेत्रों में भी ट्रिपिंग बहुत अधिक है., इनके समाधान के लिए निर्धारित प्रोटेक्शन उपकरण व निर्धारित अर्थिंग तथा लाइनों पर लगातार अर्थ वायर नियमित रूप से अर्थ रेजिस्टेंस मापन व सुधार हेतु निगम द्वारा वर्तमान में की गयी व्यवस्था की जानी चाहिए।
जैन ने ‘टी.ओ.डी.’ टैरिफ में वर्तमान में मिल रही छूट को घटाने का भी विरोध किया। उन्होंने उद्यमियों का पक्ष रखते हुए उद्योगों को अन्य राज्यों के समान 25 प्रतिशत छूट देने की मांग रखी गई।