(मोहम्मद आज़ाद नेब)
जहाजपुर \बहुचर्चित अमरवासी दोहरा हत्याकांड मामले में अपर सत्र न्यायाधीश केम्प कोर्ट की एडीजे सानिया हाशमी ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। गुस्से और नशे की हालत में मां-बेटे की हत्या करने वाले आरोपी छैलबिहारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उस पर ₹25,000 का आर्थिक दंड भी लगाया।
यह मामला हनुमान नगर थाना क्षेत्र के अमरवासी गांव का है, जहां 29 मार्च 2021 को आरोपी छैल बिहारी ने नशे में धुत होकर पत्नी और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी थी। वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।
पीड़िता पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट दीपक पंचोली ने बताया कि न्यायालय में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर छैलबिहारी को दोषी ठहराया गया। आरोपी की क्रूरता को देखते हुए अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए कठोर सजा दी। कोर्ट के इस फैसले को स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार ने न्याय की जीत करार दिया है। यह फैसला समाज के लिए संदेश है कि नशे और गुस्से में किए गए अपराध भी कानून की पकड़ से नहीं बच सकते।