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अतिक्रमण हटाने के बाद फिर से अतिक्रमण किया, चित्तौड़गढ़ तहसीलदार न्यायालय द्वारा 15 लोगों को 3-3 माह की सजा सुनाई

ओम जैन

शंभूपुरा।स्मार्ट हलचल/चित्तौड़गढ़ तहसीलदार राहुल धाकड़ ने बताया कि पटवार हल्का ओडून्द द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस पर अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए सूचित किया। इसके बावजूद अतिक्रमण नही हटाए गए। पुलिस जाप्ता की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाए गए। किन्तु कुद दिनों के बाद वापस अतिक्रमण कर लिया। पुनः धारा 91 (2) में नोटिस जारी कर तलब किया गया, किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पटवारी रिपोर्ट में मौके पर अतिक्रमण काबिज है। पुनः दो बार नोटिस जारी किये किन्तु कोई उपस्थित नही होने पर कुल 15 जनों को 90-90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया। साथ में जुर्माना भी लगाया गया।
इस संबंध में थानाधिकारी चन्देरिया को 14 जुलाई, 2025 तक गिरफतार कर पेश करने के लिए वारंट जारी किया गया।
पटवार मण्डल ओडूद के ग्राम पीपली में गैर मुमकिन रास्ते एवं चारागाह पर दोबारा अतिक्रमण कर बाधित करने पर तहसीलदार न्यायालय, चित्तौडगढ़ ने देवीलाल पिता हजारी लोधा, नारायण पिता मांगू बंजारा, गेन्दा पिता मांगू बंजारा, मांगी पिता हजारी लोधा, नन्दु पत्नि हजारी लोधा, गंगीराम पिता छोगा, धापू पत्नि मोती, महेन्द्र पिता शोजी बंजारा, भूरा पिता भेरा बंजारा, बेनी बाई पत्नि प्रकाश लोहार, दल्ला पिता मांगू बंजारा, बीरभान पिता प्रभु, अमरू पिता दुर्गा, लादु पिता हजारी लोघा, प्रभु पिता छोगा लोधा निवासी पीपली पटवार हल्का ओडून्द कुल 15 जनों को 90-90 दिन के कारावास की सजा सुनाते हुए उनका गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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