(बजरंग आचार्य)
सादुलपुर|स्मार्ट हलचल|अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलम मीणा ने चेक अनादरण के सात साल पुराने प्रकरण मे आरोपी को 1 साल के कारावास व सात लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया है. प्रकरण के अनुसार राकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाट निवासी डोकवा ने अपना ट्रक राजेश कुमार पुत्र रामलाल जाट निवासी भामासी को 750000 रूपये मे विक्रय किया था, आरोपी राजेश कुमार ने विक्रय राशि के पेटे परिवादी राकेश को अपने खाते का चेक जारी किया जो चेक भुगतान के लिए पेश होने पर अनादरित हो गया, आरोपी ने नोटिस के बावजूद रुपयों की अदायगी नहीं की तब अदालत मे परिवाद पेश किया गया, अदालत ने चेक अनादरण के मामलो मे हो रही वृद्धि को गंभीर मानते हुए आरोपी राजेश कुमार को एक साल के कारावास एवं सात लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया है अदम अदायगी जुर्माना आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
प्रकरण मे परिवादी की तरफ से प्रीतम शर्मा एडवोकेट ने पैरवी की