नशे में धुत होकर घर में घुसा आरोपी, मां और उसकी नाबालिग पुत्री के साथ की अश्लील हरकते, पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा, 5 साल काटना होगा कठोर कारावास

भीलवाड़ा । पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट न्यायाधीश बाल कृष्ण मिश्र ने 8 महीने पुराने छेड़छाड़ और पोक्सो मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 साल कठोर कारावास और 25 हजार रु जुर्माने से दंडित किया है । मामला शाहपुरा थाना क्षेत्र का है । सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने आरोप सिद्ध करने के लिए 14 दस्तावेज और 9 गवाह पेश किए । मामले के अनुसार 25 जुलाई 2025 को प्रार्थिया ने शाहपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया था जिसमे बताया की पांच दिन पूर्व वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ घर में सो रही थी तभी आरोपी 26 वर्षीय सत्यनारायण उर्फ सत्तू निवासी जासोरिया शाहपुरा नशे की हालत में उनके घर में घुस गया और अपने कपड़े उतारकर नाबालिग के साथ सो गया । इस दौरान आरोपी ने मां और उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकते भी की जब दोनो की नींद खुली और शोर मचाया तो आस पड़ोस के लोगो मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया । पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच पड़ताल करने के बाद छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया और आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए । ट्रायल के दौरान 14 दस्तावेज और 9 गवाह लोक अभियोजक ने पेश कर आरोप सिद्ध करवाया । आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को पोक्सो न्यायालय संख्या 1 ने 5 साल कठोर कारावास और 25 हजार रु अर्थदंड की सजा सुनाई ।

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