Homeभीलवाड़ा5 अगस्त से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 2026, दस्तावेजों को लेकर स्पष्ट...

5 अगस्त से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 2026, दस्तावेजों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी

(मोहम्मद आज़ाद नेब)

जहाजपुर|स्मार्ट हलचल|चुनाव आयोग द्वारा आगामी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के तहत चार श्रेणियों में मतदाताओं का वर्गीकरण करते हुए आवश्यक दस्तावेजों की सूची जारी की गई है। यह दिशा-निर्देश उन नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहते हैं या किसी कारणवश पूर्व सूची में शामिल नहीं हो सके।

उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 5 अगस्त 2025 से शुरू होगा जिसमें बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची का विरोध गहन पुनरीक्षण करेंगे‌, चुनाव आयोग आगामी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के तहत चार श्रेणियों में मतदाताओं का वर्गीकरण करते हुए आवश्यक दस्तावेजों की सूची जारी की गई है।

श्रेणी-A

उन मतदाताओं को शामिल किया गया है जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज है। इन मतदाताओं को कोई दस्तावेज जमा नहीं कराना होगा। केवल गणना प्रपत्र भरवाया जाएगा।

श्रेणी-B

इसमें वे मतदाता शामिल हैं जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, लेकिन उनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है। उन्हें केवल स्वयं का एक पहचान दस्तावेज देना होगा।

श्रेणी-C

इस श्रेणी में वे लोग हैं जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है और जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। ऐसे मतदाताओं को दो दस्तावेज देने होंगे। स्वयं का पहचान पत्र, माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज

श्रेणी-D

इसमें वे लोग आते हैं जिनका जन्म 02.12.2004 के बाद हुआ है और उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है। उन्हें तीन दस्तावेज जमा कराने होंगे। स्वयं का दस्तावेज,
माता का दस्तावेज व पिता का दस्तावेज

मान्य दस्तावेजों में शामिल हैं

सरकारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, स्थानीय निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, संपत्ति प्रमाणपत्र, और परिवार रजिस्टर आदि।

विशेष निर्देश

यदि किसी मतदाता का या उसके माता-पिता का नाम 2002 की सूची में है, पर पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो उसका नाम उस स्थिति में शामिल किया जाएगा जब वह 2002 की सूची की फोटोकॉपी एवं गणना प्रपत्र के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। यदि माता या पिता का नाम भी 2002 की सूची में नहीं है, तो उन्हें अलग से पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। चुनाव विभाग ने सभी पात्र नागरिकों से समय रहते दस्तावेज तैयार रखने की अपील की है, जिससे उनके नाम सही समय पर मतदाता सूची में दर्ज हो सकें और वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
news paper logo
20250820_1015526615338469596729204
logo
RELATED ARTICLES