शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान
गंगापुर – आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण) राजस्थान जयपुर एवं जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के आदेश अनुसार चलाये जा रहे “शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के अन्तर्गत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी के निर्देशन में गठित खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 6 खाद्य नमूने लिये गये।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स श्री सावरिया रेस्टोरेन्ट, गंगापुर से बेसन चक्की का 1 नमूना लिया गया साथ ही खराब लगभग 5 किग्रा मूंग दाल के लड्डू को जनहित में नष्ट कराया गया। मैसर्स श्री राम ट्रेडर्स, गंगापुर रोड, रायपुर से हल्दी पाउडर का 1 नमूना लिया गया साथ ही अवधि पार लगभग 20 लीटर तेल को जनहित में नष्ट कराया गया। मैसर्स शिवम आइसक्रीम कोल्ड ड्रीग से. नमकीन का 1 नमूना लिया गया, मैसर्स आशा एन्टरप्राइजेज से रसगुल्ला का 1 नमूना लिया गया, मैसर्स-सेठिया मिष्ठान भण्डार से गुलाब जामुन का 1 नमूना लिया गया, मैसर्स-माजिसा जोधपुर मिष्ठान भण्डार, रायपुर से सोन पपडी का 1 नमूना लिया गया।
सभी नमूनो को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जाँच हेतु भिजवाया जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी। शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले मे अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य करोबारकर्ताओ को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानो का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार यादव, सहायक कर्मचारी गोपाल लाल शर्मा की उपस्थित रहे। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी ने बताया की खाद्य व्यापारियों को दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सभी नागरिको से अपील की है अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है, तो इसकी सूचना कार्यालय के कन्ट्रोल दी जा सकती है।