भगवानपुरा, श्याम सुंदर सोनी । पंचायत समिति मंडल की भगवानपूरा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गणपत सिंह चुंडावत द्वारा जारी 18 अवैध पट्टों को जिला कलेक्टर द्वारा निगरानी आदेश के तहत खारिज कर दिया है ग्राम पंचायत भगवानपुरा के पूर्व सरपंच द्वारा ग्राम की आबादी भूमि पर अवैध रूप से अपने मिलने वालों को कई पट्टे गैर कानूनी रूप से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को अनदेखी कर जारी कर दिए गए थे इसके संबंध में पूर्व में भी जिला कलेक्टर द्वारा 2021 में 7 पट्टे खारिज किए गए थे जिला कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ सभी पट्टेधारियों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें हाईकोर्ट ने उक्त फर्जी पट्टों के संबंध में शेष पट्टों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने को गंभीर मानते हुए तत्कालीन जिला कलेक्टर से स्पष्टीकरण तलब किया था इसके बाद स्वयं ग्राम पंचायत भगवानपुरा द्वारा पूर्व सरपंच के द्वारा जारी किए गए पट्टों को आ पेक्षित करते हुए निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रस्तुत की जो की स्वीकार हुई पूर्व में जो सात पट्टे खारिज हुए उसके निगराकर पुष्कर खटीक ने पंचायत के समक्ष 25 पट्टे खारिज होने के बाद पट्टे धारी से पंचायत की भूमि का कब्जा नहीं लेने के खिलाफ प्रार्थना पत्र पंचायत में प्रस्तुत किया जिसमें पंचायत ने सभी 25 पट्टेधारी से पंचायत की भूमि अतिक्रमण मुक्त कर कब्जा वापस लेने का प्रस्ताव पंचायत कोरम में स्वीकार किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।


