(बजरंग आचार्य )
स्मार्ट हलचल|न्यायिक मजिस्ट्रेट अजयदीप सिंह की अदालत ने चेक अनादरण के एक मामले में सोमवार को निर्णय पारित करते हुए ताराचंद पुत्र जसू राम निवासी रेवासी तहसील तारानगर को दोष मुक्त कर चेक रिटर्न मेमो के साथ छेड़छाड़ करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं ,परिवादी दिनेश कुमार पुत्र लखनराम निवासी वार्ड नंबर 4 तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरु द्वारा ताराचंद के विरुद्ध चैक अनादरण का मामला दर्ज करवाया था दोनों पक्षों की साक्ष्य के उपरांत न्यायालय द्वारा ताराचंद को दोष मुक्त किया गया है यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत ने इस मामले में चेक रिटर्न मेमो के साथ छेड़छाड़ करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं
बचाव पक्ष ने अदालत में यह तर्क दिया कि परिवादी से आरोपी ने कोई ऋण नहीं लिया परिवादी ने चैक का दुरुपयोग कर मामला पेश किया चैक रिटर्न मेमो के साथ छेड़छाड़ की गई है अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के बयानों को ध्यान से सुना। अदालत ने यह पाया कि परिवादी एक वैध ऋण के अस्तित्व को साबित करने में असफल रहा है परिवादी ने न तो ऋण देने की कोई तारीख माह व वर्ष बताया और ना ही यह बताया कि उसने कितनी मूल राशि ऋण के रूप में दी । इसके अलावा, अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि परिवादी ने खुद यह स्वीकार किया है कि वह पैसे ब्याज पर देने का काम नहीं करता तथा उसका मनी लॉन्ड्रिंग का लाइसेंस नहीं बना हुआ तथा उसे राशि दिए जाने का समय याद नहीं है ,इसके अतिरिक्त अदालत ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत चैक रिटर्न मैमो व चैक रिटर्न रजिस्टर में काट छांट की गई होने से भी प्रकरण को विश्वसनीय नहीं माना
अदालत ने अपने फैसले में परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में भी कई विसंगतियां पाई । इसलिए, अदालत ने अभियुक्त को बरी कर दिया व चेक रिटर्न मैमो व चेक रिटर्न रजिस्टर में चैक के अनादरण की दिनांक के साथ काट छांट करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं ताराचंद की ओर से पैरवी अधिवक्ता योगेश चंद जैन ने की ।