Homeभीलवाड़ाहत्या के मामले में अभियुक्त को बरी (दोष मुक्त) किया

हत्या के मामले में अभियुक्त को बरी (दोष मुक्त) किया

हत्या के मामले में अभियुक्त को बरी (दोष मुक्त) किया 

मांडलगढ़, स्मार्ट हलचल / सेशन न्यायाधीश कैंप मांडलगढ़ न्यायालय में हत्या के मामले की सुनाई करते हुए दिनांक 21/8 /2021 को काछोला थाना में मोडु भील निवासी भीलों की झोपड़ियां ककरोलिया घाटी ने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे जीजा लादु पिता मथुरा भील को किसी व्यक्ति द्वारा गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया. जिस पर पुलिस थाना काछोला द्वारा 302 भारतीय दंड संहिता मैं पंजीबंद कर कार्यवाही करते हुए रामेश्वर पिता पन्नालाल भील निवासी भीलों की झोपड़ियां ककरोलिया घाटी को न्यायालय मांडलगढ़ में चालान पेश किया.

जहां से रामेश्वर भील को उपकारागृह मांडलगढ़ में भेजा गया जिस पर श्रीमान अपर सेशन न्यायालय भीलवाड़ा संख्या 03 कैंप मांडलगढ़ में उक्त प्रकरण की सुनवाई की गई. समस्त गवाह एवं दस्तावेजों के अवलोकन करने के बाद श्रीमान अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 03 केंप मांडलगढ़ श्रीमान विनोद जी शर्मा द्वारा रामेश्वर भील को हत्या के मामले में बरी (दोष मुक्त )कर दिया.

अभियुक्त (दोषमुक्त) रामेश्वर भील की ओर से पैरवी एडवोकेट हरि ओम सनाढय (खटवाड़ा) मांडलगढ़ ने की.

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