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खाद्दय महक़मा की कार्यवाही: चार खाद्दय प्रतिष्ठानो पर खाद्य विभाग ने छापे मार कर 8 सेम्पल भरे

(महेन्द्र नागौरी)

भीलवाड़ा /स्मार्ट हलचल/जिले में शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान” के अन्तर्गत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी के निर्देशन में गठित खाद्य सुरक्षा दलों द्वारा भीलवाड़ा जिले में खाद्दय प्रतिष्ठानो पर मिलावटी की आशंका के चलते 08 खाद्य नमूने लिये गये।जानकारी के मुताबिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष शर्मा के नेतृत्व में प्रथम जाँच दल द्वारा
मै.राधिका मिष्ठान भण्डार एण्ड रेस्टोरेन्ट, बजरंगपुरा, पुर, से बेसन, मैदा व मलाई बर्फी के 3 नमूने लिये, मै. भैरूनाथ किराणा स्टोर, चुंगीनाका पुर से बेसन, व मखाणा के 2 नमूने लिये गये।
द्वितीय खाद्य सुरक्षा दल घनश्याम सिंह सोलकी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में मे.श्री देव मावा भण्डार, माण्डल से मीठे मावे का1 नमूना लिया गया, मे.श्री जोधुपर स्वीट्य एण्ड भोजनालय माण्डल से, रिफाइन्ड सोयाबीन तेल, आटा, रसगुल्ले व पनीर के 4 नमूने लिये गये।
टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 व 6 के तहत 10 प्रतिष्ठानों से चालान काटे गये एवं 200 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।
अभियान के अंतर्गत अब तक 730 किलो खाद्य सामाग्री को नष्ट कराया गया। 720 किग्रा मसालों के सेम्पल लेकर रिपोर्ट प्राप्त होने तक विक्रय करने पर पाबान्दी लगाई गई एवं 53 नमूने लिये गये।
इन सभी नमूनो को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जाँच हेतु भिजवाया जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी। मोबाइल फूड टेस्टिंग वाहन द्वारा 37 खाद्य नमूनो की मौके पर ही जाँच की गई।
शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले में अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य करोबारकर्ताओ को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेल व मसालो को खुले में नही बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाईया इत्यादि ढककर रखने, उच्च गुणवता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पेकिग मटेरियल फुड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानो का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।
ये थे कार्यवाही में:-
खाद्य सुरक्षा दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी, मनीष कुमार शर्मा, प्रयोगशाला सहायक प्रेमदत्त शर्मा, सहायक कर्मचारी गोपाल लाल शर्मा, डेयरी प्रतिनिधि दुर्गेश डिडवानिया, उपस्थित थे।
अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.गोस्वामी ने जगत मंगल न्यूज़ को बताया कि खाद्य व्यापारियों को दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
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