गंगापुर – पुलिस अधीक्षक भीलवाडा द्वारा जिले में आदतन अपराधियो के विरूद्ध ” राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 ” के तहत कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देशो पर गंगापुर थाने से स्थानीय निवासी आदतन अपराधी यासीन खां उर्फ टीपू पिता सिराज खां पठान उम्र 32 साल निवासी वार्ड न0 16 बैगनपुरा थाना गंगापुर जिला भीलवाडा जुआ सटटा खेलने के 5 किमीनल प्रकरणो में न्यायालय से सजायापता होने से थानाधिकारी द्वार इसके विरूद्ध रेकॉर्ड संकलित कर इस्तगासा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) भीलवाडा के न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय द्वारा ट्रायल उपरांत उक्त यासीन खां उर्फ टीपु को उपरोक्त अधिनियम के तहत” गुण्डा” घोषित कर एक माह के लिए भीलवाडा जिला से तडीपार कर दिया है। यह अब निर्णय की तिथि से एक माह की अवधि तक भीलवाडा जिले की सीमाओ में नही रह सकेंगा। उक्त आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करना तीन वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने से दण्डनीय अपराध है।


