Homeभीलवाड़ाअफीम डोडाचूरा तस्कर मुकेश को 20 साल कैद, 2 लाख रुपये के...

अफीम डोडाचूरा तस्कर मुकेश को 20 साल कैद, 2 लाख रुपये के जुर्माने से किया दंडित

पुनित चपलोत

भीलवाड़ा । बिगोद थाना क्षेत्र के अफीम डोडाचूरा तस्करी के एक पुराने मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) जगदीश प्रसाद शर्मा ने आरोपी जोजवा निवासी मुकेश बैरवा पुत्र शंकरलाल बैरवा को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

*पत्थर की गिट्टी के नीचे छिपा रखा था डोडाचूरा*

घटना 28 जून 2020 की है। उस समय कार्यवाहक बीगोद थानाधिकारी रोहिताश देवंदा को सूचना मिली थी कि नन्दराय रोड से गुजरने वाली एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अफीम डोडाचूरा भरा हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम ने गोविन्दपुरा – नन्दराय रोड पर नाकाबंदी की। थोड़ी देर बाद एक स्वराज ट्रैक्टर मय ट्रॉली दिखाई दी, जिसे रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम मुकेश बैरवा बताया।

*414 किलो डोडाचूरा बरामद, आरोपी गिरफ्तार*

जब ट्रॉली की गिट्टी हटाकर तलाशी ली गई तो उसके नीचे 20 प्लास्टिक की थैलियां मिलीं, जिनमें अफीम डोडाचूरा भरा हुआ था। डोडा-चूरा का वजन लगभग 414 किलो 500 ग्राम पाया गया। मौके पर आरोपी मुकेश बैरवा को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

*12 गवाहो के करवाए बयान और पेश किये 109 दस्तावेज*

मामले की जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने 12 गवाह और 109 दस्तावेज प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
news paper logo
logo
RELATED ARTICLES