ओम जैन
शंभूपुरा।स्मार्ट हलचल /वर्ष 2013 में चित्तौड़गढ़ तहसील के सावा गांव में मोहम्मद शेर खान के डंपर ड्राइवर द्वारा उदयलाल पिता ओगड़ जाति मेघवाल का रोड एक्सीडेंट कर देने से उदयलाल की मृत्यु हो जाने पर सावा गांव के कुछ व्यक्तियों ने मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन किया। इस दौरान सावा गांव के मुस्लिम समाज व हिंदू समाज के दो पक्षों में आगजनी फायरिंग मारपीट व कई दुकानें जलाने की घटना हो जाने से दोनों पक्षों के कई लोगों को चोट आई इस पर शंभूपुरा थाने में दिनांक 28 जून 2013 को प्रथम सूचना रिपोर्ट जुर्म धारा 148 150 323 336 448 452 435 436 427 भारतीय दंड संहिता में दर्ज हुई और दोहराने अनुसंधान हिंदू समाज के करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किया जिनकी जिला एवं सेशन न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ द्वारा जमानत पर रिहा किया गया और वर्ष 2013 से लेकर आज दिनांक तक उक्त सभी धर्म प्रेमी अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि आज न्यायालय अपर जिला सेशन न्यायाधीश क्रमांक 3 के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह पवार ने दोनों पक्षों के प्रकरणों की सुनवाई करते हुए आज दिनांक 5 मार्च 2025 को निर्णय पारित करते हुए हिंदू समाज के करीब 12 व्यक्तियों ताराचंद भगवती लाल तेली, रतन लाल जाट देवीलाल गोपाल पुरबिया कमलेश पिंटू अनिल खटीक सोहनलाल बोथ लाल को दोष मुक्त घोषित कर बरी किया वह साथ ही मुस्लिम समाज के करीब 22 व्यक्तियों को बरी किया इस दौरान हिंदू समाज के व्यक्तियों, धर्म प्रेमियों ने प्रकरण की पेरवी कर रहे हैं, सभी धर्म प्रेमियों को बधाई द एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा राजेंद्र सिंह चौहान को साफा पहना कर मिठाईयां खिलाकर उपरना ओडाकर अधिवक्ता गणों का सम्मान कर खुशियां मनाई साथ ही अधिवक्ता ओम प्रकाश शर्मा राजेंद्र सिंह चौहान ने सभी धर्म प्रेमियों का मीठा मुंह करा कर उक्त निर्णय का स्वागत किया। इस अवसर पर एडवोकेट ओमप्रकाश शर्मा ने सभी को बधाई देते हुए एवं शुभकामना देते हुए यह संदेश दिया कि सोहद्रपूर्ण प्रेम पूर्वक सावा कस्बे में आने वाले होली अन्य सभी त्योहार व नव वर्ष खुशियां व प्रेमपूर्वक मनावे।