एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड जिले के लिए अधिकृत
भीलवाडा , 3 अगस्त | स्मार्ट हलचल|प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित्त मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2025 हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषक हित में फसल बीमा पोर्टल पर आवेदन करने हेतु अंतिम तिथियों में संशोधन किया गया है, जिससे गैर ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा अब 14 अगस्त तक करा सकेगें।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि गैर ऋणी कृषकों हेतु फसल बीमा आवेदन करने की अंतिम दिनांक 31 जुलाई से बढाकर 14 अगस्त 2025 कर दी गई है जबकि ऋणी कृषकों के खातों से फसल बीमा प्रीमियम डेबिट करने की अंतिम दिनांक 30 अगस्त 2025, निर्धारित की गई है। गैर ऋणी कृषकों को अपने स्वामित्व वाली भूमि की जमाबन्दी, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जिसमें प्रत्येक खसरा का कुल क्षेत्रफल, प्रस्तावित फसल का बुवाई क्षेत्रफल का विवरण, बैंक खाते की छाया प्रति संलग्न कर फसल बीमा पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। संयुक्त निदेशक जैन ने बताया कि जिले के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड को मनोनीत किया गया है।
फसल कटाई उपरान्त सूखने के लिये खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी फसल कों चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्ट्रि से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान कें लिए कटाई उपरान्त अधिकतम 14 दिन के लिए समस्त अधिसूचित फसलों का बीमा कवर किया जाता है। उन्होने बताया कि फसल की क्षति का आंकलन व्यक्तिगत बीमित फसल के आधार किये जाने का प्रावधान है, प्रभावित बीमित फसल के कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर कृषि रक्षक पोर्टल या हेल्प लाईन नम्बर 14447 पर अथवा क्रोप इन्श्योरेन्स एप्प पर शिकायत दर्ज करानी होगी, यदि 72 घण्टे में कृषक द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करवाई जाती है तो वह कृषक 7 दिवस में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित बीमा कम्पनी को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएगा, परन्तु 72 घंटे में सूचना देना अति आवश्यक है।