Homeराजस्थानअलवरआईटीआई में प्रवेश के आवेदन प्रारंभ

आईटीआई में प्रवेश के आवेदन प्रारंभ

बानसूर । स्मार्ट हलचल/कस्बें के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एनसीवीटी योजना के तहत फिटर, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक व्यवसाय में प्रवेश के लिए 10वी पास और वेल्डर के लिए 8वी पास आवेदन कर सकते हैं। संस्थान अधीक्षक शुभि मिश्रा ने बताया कि अभ्यर्थी एसएसओ आईडी या ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी।प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। दो वर्षीय ट्रेड में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अंग्रेजी भाषा की परीक्षा पास करनी होगी। यह कोर्स विज्ञान वर्ग से 12वीं पास के समकक्ष माना जाता है।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
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अवैध निर्माण नहीं रोकने पर जेडीसी सहित 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा दायर,कोर्ट ने 10 जुलाई को सुनवाई तय की भीलवाड़ा / जयपुर/( महेन्द्र नागोरी )जयपुर के निर्माण नगर सी ब्लॉक में राजेंद्र खंडेलवाल द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ निर्माण नगर विकास समिति ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में शिकायत दर्ज कराई थी। समिति का आरोप है कि राजेंद्र खंडेलवाल ने 30 फीट सड़क में से 10 फीट सड़क पर अवैध कब्जा कर लिया है और प्लाट पर बिना नक्शा पास कराए व्यावसायिक निर्माण करवा रहा है। न्यायालयीन कार्यवाही: जेडीए ट्रिब्यूनल: न्यायालय ने राजेंद्र खंडेलवाल को नोटिस जारी किया और जेडीए को निर्देश दिए कि मौके की स्थिति बताएं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:- समिति के अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चन्द भंडारी ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि अवैध निर्माण को रोकना आवश्यक है और इसके लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही: समिति ने श्याम नगर थाने में जेडीए आयुक्त, सचिव, प्रवर्तन अधिकारी और उपायुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद, महानगर मजिस्ट्रेट में प्रभात चौधरी, मुरारीलाल, सतीश जैन, आर आर मेहता और आर के श्रीवास्तव ने अभियुक्तों के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया। आरोपियों के खिलाफ धाराएं:- आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 255, 259 और 61 के तहत परिवाद प्रस्तुत किया गया है। एफआईआर दर्ज करने की मांग: परिवाद में मांग की गई है कि श्याम नगर थाने को निर्देश दिए जाएं कि वह एफआईआर दर्ज कर अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करे। अगली सुनवाई:- परिवाद पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी
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