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आरोली टोल प्लाजा: 16 फरवरी से ओवरलोड वाहनों पर सख्ती, देना होगा अतिरिक्त शुल्क

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आरोली टोल प्लाजा: 16 फरवरी से ओवरलोड वाहनों पर सख्ती, देना होगा अतिरिक्त शुल्क

कोटा-चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर नए नियम लागू, टोल प्रबंधन ने जारी की सूचना।

📍 लाडपुरा/कोटा | ✍️ स्मार्ट हलचल/शिव लाल जांगिड़

कोटा/चित्तौड़गढ़: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 (NH-27) पर सफर करने वाले भारी वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। आरोली स्थित टोल प्लाजा पर 16 फरवरी से सख्ती बरती जाएगी।

टोल प्रबंधन ने आधिकारिक सूचना जारी करते हुए बताया है कि अब निर्धारित क्षमता से अधिक भार (Overload) वाले वाहनों से 'अतिरिक्त शुल्क' वसूला जाएगा। यह नियम राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।

🚦 टोल प्लाजा : एक नज़र में

  • स्थान: आरोली (कोटा-चित्तौड़गढ़ खंड)
  • राजमार्ग: नेशनल हाईवे 27
  • टोल कोड: 330096
  • लेन संख्या: 6 लेन (मुख्य टोल)

मौके पर ही करना होगा भुगतान

प्रबंधन के अनुसार, यदि कोई वाहन ओवरलोड पाया जाता है, तो उसे अतिरिक्त शुल्क का भुगतान टोल प्लाजा पर ही करना होगा। इसके बाद ही वाहन को आगे जाने की अनुमति मिलेगी। यह 4-लेन वाले हिस्से में स्थित 6-लेन का टोल प्लाजा है, जहां यातायात का भारी दबाव रहता है।

"सभी वाहन चालक निर्धारित नियमों का पालन करें एवं सहयोग प्रदान करें।"

— प्रबंधन, आरोली टोल प्लाजा

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