पुनित चपलोत
भीलवाड़ा । अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश दो ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर बाईक में तोड़ फोड़ करने के मामले में तीन आरोपितों को पांच-पांच साल की सजा और 5000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार गुर्जर ने बताया कि 22 जून 2014 को पंकज साल्वी ने सुभाष नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेवाड़ हॉस्पिटल के बाहर जाम और भीड़ थी जिसमें शामिल बंजारा जाति के लोग जगदीश बहादुर मोटू सिंह गुरु व संजू झगड़ा कर पत्थर फेंक रहे थे। साथ ही हमला भी कर रहे थे। इस दौरान वहां खड़े पवन और राधेश्याम के सिर पर आरोपितों ने लाठियां से हमला कर दिया जिससे पवन का सिर फट गया हमलावरो ने उसकी बाइक भी तोड़ दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश से जेल भिजवा दिया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय से जमानत के बाद दो आरोपी गुरु और संजू मफरुर है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपितों जगदीश बंजारा, बहादुर बंजारा और मोडू सिंह बंजारा को 5 -5 साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए 10 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किये।