घर में घुसकर पेट्रोल डालने का प्रयास, आरोपी को 3 साल की सजा

महिला उत्पीड़न मामले में अदालत का फैसला, 50 हजार जुर्माना भी ठोका

भीलवाड़ा |स्मार्ट हलचल|महिला के घर में घुसकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर जलाने का प्रयास करने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) ने आरोपी नजरुल हक उर्फ कालू पठान को धारा 452 आईपीसी के तहत 3 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति सेठिया ने 11 गवाहों के बयान और 9 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए, जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध माना।
घटना का विवरण:-
17 फरवरी 2019 को पीड़िता सोना शर्मा ने थाना प्रतापनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के समय वह लेबर कॉलोनी स्थित अपने किराए के घर में थी, तभी आरोपी जबरन घर में घुस आया और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। शोर सुनकर पहुंची पीड़िता की बहन ने उसे बचाया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
जांच में जुटाए गए साक्ष्य
पुलिस ने मौके से पेट्रोल की बोतल और कपड़े का टुकड़ा बरामद कर साक्ष्य जुटाए। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।
अदालत का सख्त संदेश
सुनवाई के बाद न्यायालय ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जिससे महिला सुरक्षा मामलों में कड़ा संदेश गया है।