भीलवाड़ा, 09 जून।स्मार्ट हलचल|जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा श्री अमरेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा दो उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध गंभीर अनियमितताओं के आरोप सिद्ध होने पर उनके प्राधिकार पत्रों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।प्रथम प्रकरण में, परिवादी श्री हेमेन्द्र धाकड़ निवासी रोपा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी श्रीमती वंदना मीणा द्वारा की गई जांच में उचित मूल्य दुकानदार श्री सत्यनारायण शर्मा, निवासी रोपा, तहसील जहाजपुर (पॉस कोड 3916) के विरुद्ध वितरण प्रणाली में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 की धारा 8 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री सत्यनारायण शर्मा को जारी प्राधिकार पत्र को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। अस्थाई वितरण व्यवस्था बनाए रखने हेतु श्री भागचन्द जैन, उचित मूल्य दुकान बागूदार (पॉस कोड 3853), मोबाईल नं. 9413862138 को अधिकृत किया गया है।
द्वितीय प्रकरण में, उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के माध्यम से प्राप्त परिवाद एवं ऑनलाईन ट्रांजेक्शन विवरणों के अनुसार, उचित मूल्य दुकानदार श्री अशोक कुमार अग्रवाल, वार्ड नं. 32, आसीन्द (पॉस कोड 16855) द्वारा परिवादी श्री पूरणमल चौधरी, निवासी धौली, के राशन कार्ड पर दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के मध्य फर्जी तरीके से आधार ओटीपी एवं फर्जी फिंगरप्रिंट के माध्यम से श्रीमती निरमा (पत्नी) के नाम पर कुल 270 किलोग्राम गेहूं का गबन किया गया। जांच में उक्त गबन एवं वितरण अनियमितताएं प्रमाणित पाई गईं। फलस्वरूप श्री अशोक कुमार अग्रवाल का प्राधिकार पत्र भी तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।