सुरेश चंद मेघवंशी
मांडल । अवैध खनन में शामिल पाए जाने पर बागोर प्रशासक कालूराम जाट को पद मुक्त कर दिया है । भीलवाड़ा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जांच रिपोर्ट में यह सामने आया कि जाट पद पर रहते हुए अन्य ग्राम पंचायत क्षेत्र की चारागाह भूमि पर अवैध खनन गतिविधियों में शामिल थे। जांच में यह भी प्रमाणित हुआ कि अवैध खनन के कारण जनहानि की घटना हुई थी। इस संबंध में पुलिस थाना बागोर प्रकरण संख्या 76/|2025 दर्ज किया गया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125, 289, 105 और 3(5) के तहत पंजीकृत किया गया है। रिपोर्ट में कालूराम जाट का आचरण लोकसेवक की गरिमा के विपरीत और नैतिक-प्रशासनिक मर्यादा का उल्लंघन माना गया है। राज्य सरकार ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कालूराम जाट को ग्राम पंचायत बागोर के प्रशासक पद से पदमुक्त करने का निर्णय लिया। जिला परिषद की जांच रिपोर्ट और राज्य सरकार के निर्णय के बाद, यह आदेश विभागीय आदेश क्रमांक 13524345 दिनांक 11 फरवरी 2025 की पालना में जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि कालूराम जाट को जिला कलेक्टर भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 1265 दिनांक 6 अक्टूबर 2025 के तहत ग्राम पंचायत बागोर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। अब सक्षम स्तर से अनुमोदन मिलने के बाद उन्हे पदमुक्त कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, प्रशासन अब इस मामले में आगे की विभागीय कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।


