बदनोर। बदनोर कस्बे के वाणिज्य भूमि का क्रय करने पर ग्रामीणों द्वारा 8 जनवरी 2024 कों ग्राम पंचायत व पंचायत समिति मुख्यालय पर आराजी संख्या 1427 पर आपत्ति दर्ज करवाई, ग्राम पंचायत द्वारा 21 दिसम्बर 2023 को बैठक मे भूखंड नीलामी का प्रस्ताव पारित कर नोटिस चस्पा करने के बाद ग्रामीणों द्वारा आपत्ति दर्ज करने के बाद भी कार्य जारी रखने पर बदनोर ग्रामवासियो द्वारा जिला कलेक्टर कों ग्राम पंचायत द्वारा बिना पारदर्शिता के कार्य करने कों लेकर जिला कलेक्टर ब्यावर उत्सव कौशल कों ज्ञापन देने के साथ ही उपखण्ड अधिकारी कों भी ज्ञापन दिया ज्ञापन बाद उपखण्ड अधिकारी सोहन सिंह नरुका ने तहसीलदार सावर लाल जाट व विकास अधिकारी केवाराम मेघवाल कों सयुंक्त जांच के आदेश दिया आदेश में बताया गया की संयुक्त जाँच सात दिवस के अंतराल कर कार्यकल में पेश करें व उक्त जांच तक ग्राम पंचायत कों पाबंद करने का निर्देशन किया, वही अतिरिक्त विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह पुरावत न जाँच में संबंधित पक्ष की सुनवाई किए बिना बताइ गई जो नियमों के विरुद्ध बताई गई। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा नीलामी प्रक्रिया जारी रखी गई जिसको लेकर महावीर सिंह चौहान सहित अन्य नें हाईकोर्ट की सरण लीं जहाँ से स्टे दिया गया वही 26 मार्च 2025 क़ो हाईकोर्ट द्वारा स्टे हटाया गया जिसको लेकर महावीर सिंह चौहान सहित अन्य नें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने पहले इस मामले में स्टे हटा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समिति की अपील पर विचार करने के बाद भुखण्ड नीलामी पर पुनः स्टे लगा दिया बदनोर बचाओ संघर्ष समिति के अनुसार, खसरा संख्या 1427 संपूर्ण रकबा 0.43 हैक्टेयर पर दुकानों की नीलामी होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में केवल 0.13 हैक्टेयर पर ही नीलामी हो रही है। बदनोर बचाओ संघर्ष समिति ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्णय का स्वागत किया है और उनका आभार व्यक्त किया है। समिति के महावीर सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत अपनी मनमानी पर आमादा होकर निर्माण कार्य करवा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।