भीलवाड़ा । पिछले साल 2 अगस्त को कोटड़ी क्षेत्र की गिरडीया पंचायत में नाबालिग के साथ 3 बार गैंग रैप करने के बाद उसे कोयले की भट्टी में जिंदा जला दिया था और फिर उसके फावड़े से छोटे छोटे टुकड़े किए और पास में फेक दिए । बहुचर्चित कोटड़ी कांड में पुलिस ने 3 महिलाओं सहित कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर 473 पेज की चार्ज शीट पेश की ओर 43 गवाहो के बयान करवाए । लोक अभियोजक महावीर किसनावत ने बताया की पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने इस मामले में शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए दो मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया और सजा का फैसला सुरक्षित रखा जबकी सात लोगो को बरी कर दिया मुख्य आरोपी कालू और कान्हा दोनो सगे भाई है और दोनो को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है और सोमवार को अंतिम फैसला कोर्ट द्वारा दिया जाएगा । आपको बता दे कोटड़ी भट्टीकांड की जिले सहित देशभर में काफी चर्चा हुई थी । मामले की जांच कोटड़ी के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने की थी, जिसकी मॉनिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश एम एन व अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की थी । लंबे अरसे तक मामले में सुनवाई और अधिवक्ताओं में बहस चली और शनिवार को कोर्ट का फैसला सामने आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था ।













