भीलवाड़ा । जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस के सहयोगी संगठन द्वारा एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन परियोजना के तहत भीलवाडा जिले में बाल विवाह के खिलाफ मजबूती से अभियान चलाते हुए यह सुनिश्चित करने में लगा है कि भीलवाडा जिले को जल्द से जल्द बाल विवाह मुक्त बनाया जाये । आखातीज पर अबूझ सावो के तहत संस्थान द्वारा भीलवाडा जिले के सदर थाना क्षेत्र तस्वारिया गांव से बाल विवाह की जानकारियां प्राप्त हुई जिसकी जानकारी संस्थान की टीम द्वारा संबंधित थानाधिकारी को दी गई थानाधिकारी सदर कैलाश कुमार विश्नोई के निर्देशन पर संस्थान से जिला समन्वयक जितेंद्र सिंह तोमर, भगवत सिंह चारण व थाना टीम से पर्वत सिंह , रोहितास व दिनेशचंद्र के नेतृत्व में संबंधित थाने की टीम मोके पे जाकर नाबालिक बच्चों के कागजात चैक किए जिस पर बालिका की उम्र 6 साल व बालक की उम्र 14 साल होकर नाबालिक पाई गई जिस पर बाल विवाह रुकवाया गया और परिजनों को बाल विवाह न करने हेतु पाबंद किया व जब तक बच्चे बालिग नही हो जाते है तब तक उनकी शादी नही करेगे यह सपथ पत्र लेकर बाल विवाह न करने की समझाइस दी गयी व हिदायत दी कि अगर आप अपने बच्चों की शादी नाबालिक उम्र में करते हैं तो आपके विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संस्थान सचिव अरुण कुमावत जी के मार्गदर्शन में भीलवाडा टीम से जिला समन्वयक जीतेन्द्र सिंह तोमर ,रेड एंड रेस्क्यू ऑफिसर भगवत सिंह चारण शामिल रहे |