भीलवाड़ा। भीलवाडा पुलिस ने धारा 31 बीएनएसएस के अन्तर्गत पुलिस को सहयोग के लिए आमजन से अपील की है । जिसके तहत भीलवाड़ा जिले के सभी व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी लगाने की अपील की गई है वही आदेश की पालना नहीं करने पर विभिन्न संस्थानों के संचालन कर्ताओं के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही करने का प्रावधान है । एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया की भीलवाड़ा जिले के क्षेत्राधिकार में स्थित विभिन्न शहर, कस्बा, गली, मोहल्ला एवं ग्रामों में धार्मिक स्थल एवं वित्तीय, वाणिज्यिक, व्यापारिक एवं व्यवसायिक संस्थानों यथा बैंक, एटीएम, प्राईवेट लॉकर्स कम्पनीज, ज्वैलरी शॉप, पेट्रोल पम्प, मॉल्स, होटल्स, सिनेमा हॉल, सिने कॉम्पलेक्सेज, शराब व बीयर की दुकानों, ईटिंग हाउसेज, मल्टीस्टोरी बहुमंजिला सोसायटी, गेस्ट हाउसेज, धर्मशालाएं, रेस्टोरेंटस, बार, पब, क्लब हाउसेज के परिसरों में नकदी व कीमती वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है। ऐसे संस्थानों में काफी संख्या में प्रत्येक आयुवर्ग के पुरुष एवं महिलाओं की निरन्तर आवाजाही बनी रहती है तथा यहाँ पर काफी मात्रा में नगदी का आहरण वितरण भी होता है, जिसके कारण इन संस्थानों एवं इनके आस-पास के क्षेत्रों में चोरी, लूट, नकबजनी, डकैती, स्नैचिंग, धोखाधड़ी एवं छेड़छाड़ इत्यादि की घटना घटित होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए इन संस्थानों के अन्दर व बाहर हाई क्वालिटी एवं अधिक स्टोरेज क्षमता वाले सी.सी.टी.वी. कैमरों का इन्सटालेशन करवाये जाने की आवश्यकता है। इन संस्थानों में से काफी संस्थानों के अन्दर एवं बाहर ब्ब्ज्ट कैमरे नहीं लगे हुए है। यदा-कदा कहीं लगे हुए भी है तो वे पर्याप्त मात्रा में एवं अच्छी गुणवत्ता के नहीं लगे हुए है। इनमें से अधिकतर कैमरे क्रियाशील अवस्था में भी नहीं है।वर्तमान समय में अवांछनीय गतिविधियों एवं अपराधिक घटनाओं की रोकथाम की दृष्टि से पुलिस एवं आमजन के लिए ब्ब्ज्ट कैमरों को उपयोगिता परमावश्यक हो गयी है। ब्ब्ज्ट कैमरों के लगाने से न केवल अपराध कम करने में मदद मिलेगी बल्कि इन संस्थानो में कार्यरत जन समूह के साथ-साथ आमजन का विश्वास भी उनके जान-माल की सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति मजबूत होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में आपराधिक कृत्य को साबित करने के लिए सबूतों के रुप में भी ब्ब्ज्ट रिकार्डिंग्स की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। ब्ब्ज्ट कैमरा स्थापित करने से आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के साथ-साथ उक्त संस्थानों की वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास में भी मदद मिलेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 31 के अनुसार जिला पुलिस भीलवाड़ा आमजन से सहयोग की अपेक्षा करती हैंः-
1. उक्त संस्थानों में पर्याप्त संख्या में अच्छी गुणवत्ता और च्संल बैक सुविधायुक्त रिकार्डिंग सिस्टम सहित ब्ब्ज्ट कैमरे स्थापित करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्थापित किये गये ब्ब्ज्ट कैमरे संस्थानों के भीतर एवं बाहर के क्षेत्र को एवं संस्थान के बाहर सड़क के दोनांे ओर भी रिकार्डिंग इस प्रकार से कवर करें कि संस्थान के समस्त प्रवेश एवं निकास द्वारों के साथ-साथ सड़क पर नजर रखी जा सकें।
2. स्थापित किये गये ब्ब्ज्ट कैमरे सतत् क्रियाशील अवस्था में रहे तथा समय-समय उनको चेक करें तथा उचित मेंटिनेस के द्वारा उनका क्रियाशील रहना सुनिश्चित किया जाए ।
3. स्थापित किये गये ब्ब्ज्ट कैमरो की रिकार्डिंग 15 दिवस तक सुरक्षित रखी जाए तथा कैमरों को क्वालिटी भी बेहतर होना सुनिश्चित किया जाए।
4. उपरोक्त संस्थान ब्ब्ज्ट कैमरा की रिकार्डिंग को पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग पैन ड्राईव/सी.डी./अधिकृत मेल पर अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
इसके लिए सभी व्यवसायियों से भीलवाड़ा पुलिस ने कैमरे लगाने की सूचना अपने स्थानीय थाना को लगाने के एक महीने के अन्दर देने की अपील की है । ऐसे धार्मिक स्थल, वित्तीय, वाणिजिक, व्यापारिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा यदि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 31 की पालना नहीं की जाती हैं तो संस्थानों के संचालनकर्ता को भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दण्डित किया जा सकता है।