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पार्षद सिसोदिया बोले भीलवाड़ा नगर परिषद पाठक की तानाशाही में पनप रहा है भ्रष्टाचार


पार्षद सिसोदिया बोले भीलवाड़ा नगर परिषद पाठक की तानाशाही में पनप रहा है भ्रष्टाचार

नियमित बैठक नहीं करने के चलते भीलवाड़ा प्रधान जहाजपुर सीता देवी गुर्जर को राज्य सरकार ने किया बर्खास्त फिर पाठक पर सरकार ….

(महेन्द्र नागौरी)

भीलवाड़ा/स्मार्ट हलचल/नगर परिषद भीलवाड़ा चुनाव 31 जनवरी 2021 में भीलवाड़ा नगर परिषद का बोर्ड गठन के बाद 3 तीन बजट बैठक एक साधारण सभा की बोर्ड बैठक आहूत की गई थी।जहां नगर परिषद में बोर्ड की मिटिंग इसलिए बुलाई जाती है कि भीलवाड़ा शहर के विभिन्न विकास कार्यों की चर्चा एवं खर्च का लेखा जोखा हो लेकिन भीलवाडा सभापति ने राज्य सरकार के नियम के विपरित जाकर अब तक जो बोर्ड बैठक बुलानी चाहिए थी। उन्होने सिर्फ अब तक चार बोर्ड बैठक ही बुलाई क्योंकि सभापति एवं अधिकारी द्वारा खुले आम नियमों के विपरित जाकर नगर परिषद को चलाया जा रहा है। खुले आम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सभी पार्षदो का अधिकारो का उलंघन किया जा रहा है।
इसे लेकर एक दो पेजिय शिकायती पत्र सीएम भजन लाल सहित,स्वायत शासन मंत्री,सचिव स्वायत शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को भेजकर पार्षद सिसोदिया ने कहा कि
सभापति को तत्काल बर्खास्त किया जाये।
उन्होंने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (18 आफ 2009) के नियम 3 के तहत का हवाला देते हुवे कहा कि
परिषद बोर्ड की बैठक बुलाने का प्रावधान नियमानुसार किया गया है। नगरपालिका की बैठके (नियम 3) (1) नगरपालिका की सामान्य साधारण बैठक सात दिन में एक बार होगी और एक कलेण्डर वर्ष में न्यूनतम छह बैठके होगी। (2) अत्यावश्यकता की स्थिति में पा लोक महत्य के मामले में अध्यक्ष किसी भी समय आवश्यक बैठक बुला सकेगा। (3) अध्यक्ष नगरपालिका के एक तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख बैठक
उस संकल्प को विनिर्दिष्ट करते हुए आहूत करेगा ।
आप को बतादे की हाल ही में नियमित बैठक नहीं करने पर भीलवाड़ा प्रधान जहाजपुर सीता देवी गुर्जर को राज्य सरकार ने किया बर्खास्त। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने नियमित रूप में बोर्ड की बैठके नही कराई है। लगातार अवैध निर्माण, अवैध कांपलेक्स, नगर परिषद की भूखंड योजना पर भू माफिया द्वारा कब्जा करते हुए मिलीभगत का आरोप लगातार लगते रहे है। राजस्थान सरकार भी भीलवाड़ा नगर परिषद सभापति को बर्खास्त करें। नगरपालिका अधिनियम 2009 के विपरित जाकर जो मनमानी नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक पर की गई है। उसकी गम्भीरता को ध्यान में रखते राज्य सरकार गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भीलवाड़ा नगर परिषद राकेश पाठक को बर्खास्त किया जाए।

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