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भीलवाड़ा अजमेर नेशनल हाइवे पर 500 मीटर के दायरे में खुली अवैध शराब की दुकानों पर हो कार्यवाही

रायला ( लकी शर्मा) भीलवाड़ा अजमेर नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से 500 मीटर के दायरे में खुली शराब की दुकानों पर कार्यवाही करने के लिए नेशलन हाइवे लाम्बिया कला टोल की अधीकृत कंपनी IRB ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में लिखित रिपोर्ट पेश की।लिखित रिपोर्ट के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शाहपुरा जिला कलेक्टर, आबकारी अधिकारी को प्रपत्र लिखकर कार्यवाही करने की अपील की है।लिखित रिपोर्ट में बताया की नेशनल हाईवे किनारे पर 500 मीटर की दूरी पर ही अवैध रूप से शराब की दुकानें संचालित की जा रही है। शराब की दुकानें खुलने से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है। हाईवे से 500 मीटर के दायरे में खुली शराब की दुकानों को जल्दी से जल्दी हटवाने की अपील की

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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