पुनित चपलोत
भीलवाड़ा । भीलवाड़ा में बिना लाइसेंस के ब्याज (साहूकारी) का काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह बात जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कही। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ब्याज (साहूकारी) का कार्य करने वालो के पास लाईसेन्स होना अनिवार्य है। जिले में बिना लाईसेन्स के जो व्यक्ति साहूकारी अधिनियम के अन्तर्गत दिये प्रावधानों के अनुसार बिना लाईसेन्स के अवैधानिक तरीके से ब्याज का कार्य कर रहे है और मनमानी ब्याज दर से गरीब, असहाय, कमजोर, मजदूर, मध्यम आयवर्गीय लोगों से राशि वसूल रहे है साथ ही जिन लोगो ने ब्याज पर पैसा उधार लिया, उनसे 5 से 30 गुना अधिक राशि वसूल की जाने के बाद भी और राशि की मांग की जा रही है, जिससे पीड़ित व्यक्ति आत्म हत्या कर रहा है। इस प्रकार के मामले जिले में आये दिन उजागर हो रहे है। भारतीय न्याय सहिंता 2023 के अन्तर्गत प्रकरण भी दर्ज हो रहे है। यह कार्य अवैधानिक है।
ऐसे में राजस्थान साहूकार अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिले में बिना लाईसेन्स के ब्याज (साहूकारी) का कार्य करता हुआ पाया जाता है और उसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो भारतीय न्याय सहिंता के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जावेगी।
पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि ब्याज माफियाओं
के ऐसे कृत्य से पीडित लोग है, वे सम्बन्धित थानें पर तुरन्त रिपोर्ट पेश करे। अथवा पुलिस नियंत्रण कक्ष के लैंडलाइन नंबर 01482-232011 और व्हाट्सअप नंम्बर 87648-57492, ऑफिस कन्ट्रोल रूम के लैंडलाइन नंबर 01482-232675 और व्हाट्सअप नंम्बर- 87648-57007 पर शिकायत करें।
यह जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार रात करीब 10 बजे प्रेस नोट जारी कर दी