पुनित चपलोत
भीलवाड़ा । जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह द्वारा अपराध करने के आदी जिनमें जुआ, सट्टा, अवैध शराब रखने, परिवहन करने वाले व बदमाश प्रवृति के व्यक्तियों पर अकुंश लगाने हेतु जिले के थानाधिकारियो को निर्देश दिये गये कि ऐसे अपराधियो पर अकुंश लगाने हेतु गुंडा एक्ट के तहत इस्तगासा मूर्तिब कर कार्यवाही की जावें।इस पर भीलवाड़ा पुलिस ने करवाई करते हुए जिले के 3 बदमाशो को जिले से किया निष्कासित
ये तीन अपराधी हुए जिले से निष्कासित
थाना गंगापुर थाना गंगापुर क्षेत्र के गैर सायल यासीन खां उर्फ टीपू पिता सिराज खां पठान उम्र 32 साल निवासी वार्ड नंबर 16. बैंगनपुरा, थाना गंगापुर जिला-भीलवाड़ा जो असामाजिक व बदमाश प्रवृति का होकर सार्वजनिक रूप से जुआ सट्टा के अपराध करने का आदी है, जिससे क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को जान-माल का खतरा होकर लोक शांति का खतरा होने की संभावना होने से उक्त गैर सायल के विरूद्ध थाना गंगापुर द्वारा गुंडा एक्ट के तहत इस्तगासा मूर्तिब कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मार्फत जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के समक्ष इस्तगासा पेश किया गया। जिस पर न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर भीलवाडा द्वारा गैर सायल यासीन खां उर्फ टीपू के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 30 दिवस के लिये जिला निष्कासित किया गया।
थाना भीमगंज थाना भीमगंज क्षेत्र के शकील शाह पिता शब्बीर शाह उम्र 23 साल निवासी गुलजार नगर जिला भीलवाडा जो असामाजिक व बदमाश प्रवृति का होकर सार्वजनिक रूप से जुआ सट्टा के अपराध करने का आदी हैं, जिससे क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को जान-माल का खतरा होकर लोक शांति का खतरा होने की संभावना होने से उक्त गैर सायल के विरूद्ध थाना भीमगंज द्वारा गुंडा एक्ट के तहत इस्तगासा मूर्तिब कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मार्फत जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के समक्ष इस्तगासा पेश किया गया। जिस पर न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर भीलवाडा द्वारा गैर सायल शकील शाह के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 30 दिवस के लिये जिला निष्कासित किया गया।
थाना कोतवाली थाना कोतवाली क्षेत्र के धर्मेन्द्र सिंह पिता भगवान सिंह उम्र 35 साल निवासी कांवाखेड़ा कच्ची बस्ती जिला भीलवाडा जो असामाजिक व बदमाश प्रवृति का होकर सार्वजनिक रूप से जुआ सट्टा के अपराध करने का आदी हैं, जिससे क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को जान-माल का खतरा होकर लोक शांति का खतरा होने की संभावना होने से उक्त गैर सायल के विरूद्ध थाना कोतवाली द्वारा गुंडा एक्ट के तहत इस्तगासा मूर्तिब कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मार्फत जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के समक्ष इस्तगासा पेश किया गया। जिस पर न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर भीलवाडा द्वारा गैर सायल धर्मेन्द्र सिंह के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 15 दिवस के लिये जिला निष्कासित किया गया।