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बिलाड़ा के डोडा-चूरा तस्कर परसाराम को भीलवाड़ा एनडीपीएस कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख के जुर्माने से किया दंडित

पुनित चपलोत
भीलवाड़ा । अफीम डोडा-चूरा तस्करी के एक मामले में परसाराम उर्फ पारस बिश्नोई को 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया गया। तस्कर पर 2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला, शुक्रवार को विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने सुनाया।

प्रकरण के अनुसार, पुर थाने के तत्कालीन प्रभारी अनिल जैमिनी पुलिस जाब्ते के साथ 14 फरवरी 2019 को पुर ओवरब्रिज के नीचे नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान आये एक डंपर को शंका के आधार पर रोका और चैक किया। डंपर में 66 बोरों में अफीम डोडा-चूरा मिला, जिसका वजन 1728 किलो 700 ग्राम पाया गया। पुलिस ने चालक से पूछताछ की तो उसने खुद को रामनगर पंचायत कापरेड़ा, थाना बिलााड़ा निवासी परसाराम उर्फ पारस पुत्र बाबुलाल विश्नौई बताया। डंपर सहित डोडा-चूरा जब्त कर पुलिस ने आरोपित परसाराम को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश की। इसके बाद परसाराम के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। केस की ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने 10 गवाहों के बयान करवाते हुये 334 दस्तावेज पेश कर परसाराम पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। ट्रायल पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित परसाराम को 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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