भीलवाड़ा, 28 जून। कृषि मंत्री श्री किरोडी लाल मीणा के निर्देश पर राज्य में अवैध, नकली उर्वरक, बीज, कीटनाशी पर निरन्तर कार्यवाही की जा रही है।
संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जि.प. विनोद कुमार जैन ने बताया कि इसी क्रम में संयुक्त निदेशक कृषि (गु.नि.) के.के. मंगल के निर्देशानुसार जिलें में संचालित गुण नियन्त्रण अभियान अन्तर्गत शुक्रवार 27 जून को जिलें में पंचायत समिति बनेडा के ग्राम पंचायत खेडलिया के गॉव कालसास में नकली खाद बिक्री की सूचना प्राप्त होने पर कृषि विभागीय टीम मौके पर सायं 7 बजे निरीक्षण करनें पहुंची।
“निरीक्षण के दौरान मौके पर मिश्री नाथ पुत्र कजोड़ नाथ की टायर पंचर की दुकान पर ‘नव किसान बायोकेम, झालर की घाटी, कानपुर मादड़ी, तहसील गिर्वा, उदयपुर’ द्वारा आपूर्ति किए गए 19 बैग जैव उर्वरक/ऑर्गेनिक उर्वरक पाए गए। प्रथम दृष्टया यह उर्वरक गलत पैकिंग विवरण तथा बिना अनुज्ञापत्र के रखे हुए पाए गए, जो एफसीओ 1985 की धारा 7, 8 एवं 19 (C)(ii) का स्पष्ट उल्लंघन है। इस पर कार्यवाही करते हुए उर्वरक जब्त कर ग्राम सेवा सहकारी समिति, खेडलिया को सुपुर्द किए गए तथा नमूनों को परीक्षण हेतु लिया गया। साथ ही, संबंधित पुलिस थाना में दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई।”
मौके पर टीम में उषा मीणा सहायक निदेशक कृषि (वि.), किशन गोपाल जाट सहायक निदेशक कृषि (मुख्यालय), रमेश चौधरी कृषि अधिकारी (सामान्य), प्रभु लाल जाट कृषि अधिकारी (फसल), भगवत सिंह राणावत कृषि अधिकारी (पौ.सं.), तथा अन्य विभागीय कार्मिक उपस्थित थे।
कृषि विभाग ने कृषको से अपील की है कि इस प्रकार के बायो डीएपी बायो एनपीके जिनकों डीएपी के नाम से बेचा जा रहा हों तों भ्रमित नही हों तथा कही भी इस प्रकार के अवैध उर्वरक हो तो तत्काल कृषि विभाग को सूचित करें।