सहारनपुर।स्मार्ट हलचल| समाज कल्याण विभाग द्वारा समस्त वर्गों के गरीब व्यक्ति जिनके परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रूपये तक हो, की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।योजनान्तर्गत पूर्व निर्धारित पात्रता की शर्ते एवं उपलब्ध कराये जाने वाले लाभ में वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन स्तर से संशोधन किया गया है, जिससे अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति अपनी पुत्रियों की शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्पन्न कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सके। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले समस्त जोड़ों की प्रवेश एवं निकास के समय बायोमेट्रिक व फेशियल उपस्थिति लगायी जायेगी। उक्त उपस्थिति लाभार्थियों के आधार बेस डाटा के अनुसार लगायी जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी अर्चना ने बताया कि योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकरण कराने वाले आवेदक वधू-वर अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लें। जिन जोड़ों के आधार कार्ड में बाल्यावस्था की अथवा अधिक पुरानी फोटो लगी हुई है और जिन्होंने अपना बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है, वे तत्काल इसे करा लें। बायोमेट्रिक एवं फेस स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। यदि कार्यक्रम स्थल पर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिन्ट व चेहरा) मैच नहीं होता है, तो पंजीकरण के बावजूद शादी की प्रक्रिया में समस्या उत्पन्न हो सकती है।
निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त बायोमेट्रिक एवं फेस स्कैनिंग की इस नवीन व्यवस्था से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वास्तविक एवं पात्र लाभार्थियों के सम्बन्ध में अधिक पारदर्शिता से कार्य किया जा सकेगा। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रति जोड़े पर व्यय होने वाली राशि 51000 रूपये से बढ़ाकर 100000 रूपये कर दी है।


