बिश्वेन्द्र सिंह की याचिका कोर्ट में हुई खारिज
शशिकांत शर्मा
भरतपुर। स्मार्ट हलचल।राजस्थान में भरतपुर के उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) ने पूर्व केबिनेट मंत्री बिश्वेन्द्र सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमे उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे से अपने भरण पोषण की माँग की थी। अदालत ने पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि, यह मामला उपखंड मजिस्ट्रेट की अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर है जिसकी बजह से याचिका कोर्ट में चलने लायक नहीं है। सूत्रों ने बताया गया कि अब यह याचिका सिविल कोर्ट में दायर की जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कोर्ट में याचिका लगाते हुए बताया था की, प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है और, ह्रदय रोग से पीड़ित है। उन्हें साल 2021 और 2022 में दो बार कोरोना हुआ है। उस दौरान पत्नी और बेटे उन्हें देखने के लिए भी नहीं आये। फोन पर बात भी नहीं कि, उन्होंने पिता से वसीयत के जरिए प्राप्त सम्पत्तियों पर अपना हक़ बताया। पूर्व मंत्री ने पत्नी और बेटे की सालाना आय के स्रोत भी बताएं हैं। पत्नी की सालाना आये और पेंशन सहित 84 लाख रुपये है। जबकि बेटे की आये 23 लाख रुपये से भी ज्यादा है।*