बलात्कारी को 7 साल कठोर कारावास की सजा

भीलवाड़ा । केस ऑफिसर स्कीम में चयन प्रकरण में बलात्कार के आरोपी न्यायालय से 7 साल का कठोर कारावास की सजा मिली है । आरोपी सिद्वार्थ उर्फ राहूल चारण को न्यायालय ने सजा सुनाई है । महिला अपराध के विरुद्ध न्यायालय ने कडा फैसला सुनाया है । दिनांक 11.04.2018 को सुभाषनगर थाने में मामला दर्ज हुआ था । आरोपी सिद्वार्थ उर्फ राहूल चारण पुत्र बहादुर सिंह चारण निवासी बाडी रायुनर हाल 7 जे 14 चन्द्रशेखर आजाद नगर जिला भीलवाडा के विरूद्व जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर चार्जशीट पेश की गई व माननीय न्यायालय महिला उत्पीडन प्रकरण भीलवाडा मे ट्रायल शुरू की गई। महिला उत्पीडन व बलात्कार के मामले की गम्भीरता को देखते हुए पीडिता का न्याय एवं अपराधी को सजा दिलाने हेतु एसपी धमेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार उक्त मामले को केस ऑफिसर के तहत चयन कर केस ऑफिसर रामप्रसाद ए एस आई थाना सुभाषनगर को नियुक्त किया गया जिसका सुपरविजन कैलाश कुमार बिश्नोई पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना सुभाषनगर व हेमन्त आरपीएस त्वरित अनुसंधान सैल भीलवाडा द्वारा किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला स्तर पर केस ऑफिसर सेल का गठन कर इसका प्रभारी भंवरलाल ए एस आई को नियुक्त किया गया। जिले के सभी केस ऑफिसर स्कीम मे लिये गये प्रकरणो की निगरानी के साथ साथ प्रकरण की स्थिति पर कडी निगरानी रखते हुए प्रकरण के समस्त गवाहों को समय पर न्यायालय मे उपस्थित करा, बयान कराये व आरोपी के विरूद्व पुलिस पैरवी सुनिश्चित की गई। जिसके फलस्वरूप न्यायालय द्वारा 12.05.2026 को आरोपी सिद्वार्थ उर्फ राहूल चारण पुत्र बहादुर सिंह चारण उम्र 30 साल पेशा वकील निवासी बाडी रायुनर हाल 7 जे 14 चन्द्रशेखर आजाद नगर जिला भीलवाडा को धारा 376(2)(एन) भादस मे 07 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माना व धारा 384 भादस मे 2 वर्ष का कारावास व 1 हजार रूपये जुर्माने के निर्णय आदेश पारित किए । मामले मे अभियोजन की तरफ से कृष्णकान्त शर्मा एडीपी भीलवाडा द्वारा पैरवी की गई।