Homeराष्ट्रीयअवैध रूप से 4 लाख रुपये की ऋण राहत लेने के आरोप...

अवैध रूप से 4 लाख रुपये की ऋण राहत लेने के आरोप में पटवारी और तीन किसानों के खिलाफ मामला किया दर्ज

अवैध रूप से 4 लाख रुपये की ऋण राहत लेने के आरोप में पटवारी और तीन किसानों के खिलाफ मामला किया दर्ज

गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर पटवारी और दो किसानों को किया गिरफ्तार

 राजेश कोछड़
चंडीगढ़-स्मार्ट हलचल/पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने गलत हलफनामा दाखिल करके पंजाब सरकार से 4,02,222 रुपये की कर्ज राहत लेने के आरोप में एक राजस्व पटवारी और दो किसानों को गिरफ्तार किया है।
राज्य विजीलैंस ब्यूरो के आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां यह खुलासा करते हुए कहा कि यह मामला बलकार सिंह, निवासी न्यू ऑफिसर कॉलोनी, पटियाला, राजस्व हलका हमीरगढ़, जो अब संगरूर जिले के तहसील कार्यालय भवानीगढ़ में तैनात है, के खिलाफ जांच के आधार पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा गांव हमीरगढ़ के दो निजी व्यक्तियों राम सिंह और सुरिंदर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और तीसरे आरोपी किसान हरदेव सिंह, हमीरगढ़ को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उपरोक्त सभी किसानों के पास विधिवत रूप से 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है और वे पिछली सरकार द्वारा प्रदान की गई ऋण राहत का लाभ पाने के पात्र नहीं थे। इन आरोपियों ने पटवारी के साथ मिलकर लाभ लेने के लिए कृषि विभाग में झूठा शपथ पत्र दाखिल किया है। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि उक्त पटवारी ने इन किसानों की जमीनों के संबंध में पोर्टल पर वास्तविक रिपोर्ट अपलोड नहीं की और उन्हें अवैध ऋण राहत मिल गया। यह पाया गया कि राम सिंह को 1,28,249 रुपये, सुरिंदर सिंह को 96,258 रुपये और हरदेव सिंह को 1,77,716 रुपये की कर्ज राहत मिली थी। इस तरह सभी आरोपियों ने सरकारी खजाने को 4,02,222 रुपये का नुकसान पहुंचाया है।
उन्होंने आगे बताया कि विजीलैंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन पटियाला रेंज ने उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

wp-17693929885043633154854019175650
RELATED ARTICLES