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बहुचर्चित एडवोकेट पर जानलेवा हमले के मामले में बानसेन सरपंच को न्यायालय ने बनाया मुख्य आरोपी, तलब का आदेश जारी

ओम जैन

शंभूपुरा।स्मार्ट हलचल| बहुचर्चित जानलेवा हमला प्रकरण में बार संघ अध्यक्ष एडवोकेट उमेश आगार पर 26 मार्च 2021 को न्यायालय मण्डफिया कोर्ट के बाहर किये गये प्राण घातक हमले के मामले में दर्ज प्रकरण 108/ 2021 में पूर्व में थाना मण्डफिया व बाद में अनुसंधान अधिकारी उप अधीक्षक चित्तौड़गढ़ लाभुराम विश्नोई ने मुख्य अभियुक्त व एफआईआर में नामजद षडयन्त्रकर्ता सरपंच (प्रशासक) को अभियुक्त होने के बावजूद राजनितिक संरक्षण से उसका नाम आरोपी से हटाकर अन्य तीन मुल्जिमानों के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया जिस पर परिवादी उमेश आगाल ने अपने अधिवक्ता मदन खटीक के माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य आरोपी कन्हैयादास वैष्णव को आरोपी बनाने का माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डफिया विकास अग्रावत ने दिनांक 14 जनवरी 2026 को दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय में बानसेन के तत्कालीन सरपंच कन्हैयादास वैष्णव उर्फ कानजी पुत्र मांगीदास वैष्णव बानसेन के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 325 व 120 (बी) भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत प्रसंज्ञान लिया व अभियुक्त कन्हैयादास वैष्णव को जरिये सम्मन न्यायालय द्वारा तलब किये जाने आदेश प्रदान किये।

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