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तृतीय श्रेणी अध्यापक का ट्रांसफर न करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक को कड़ी फटकार

फलौदी जिले में पद स्थापित राजगढ़ के रेजड़ी निवासी महिला अध्यापिका की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस की मार्फत किया जवाब तलब

(बजरंग आचार्य )

सादुलपुर- स्मार्ट हलचल|हाईकोर्ट द्वारा उल्लेखित बिंदुओं पर सकारात्मक निर्णय लेने की बजाय निदेशालय द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर पर जारी प्रतिबंध के बहाने से बीमार अध्यापिका का ट्रांसफर नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है | राजगढ़ के रेजड़ी निवासी महिला अध्यापिका सुमन सहारण की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस रेखा बोराणा की अदालत ने निदेशालय द्वारा कोर्ट द्वारा निर्धारित बिंदुओं पर संज्ञान लिए बिना ही नकारात्मक निर्णय लेने पर गंभीर टिप्पणी करते हुए अवमानना का नोटिस जारी किया है | कोर्ट ने अपने आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता के ट्रांसफर हेतु निर्धारित किये गए स्पष्ट बिंदुओं की तरफ निदेशालय ने जरा भी ध्यान नहीं दिया,बल्कि अंतर जिला ट्रांसफर पर प्रतिबंध संबंधित विभागीय दिशा निर्देशों का हवाला देकर कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता के ट्रांसफर हेतु दिए गए आदेश की तरफ ध्यान ही नहीं दिया | मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने पैरवी की,वहीं सरकार की तरफ से एडवोकेट दीपक चांडक ने पक्ष रखा |
मामले के करीबी जानकार वेदपाल धानोठी के अनुसार उक्त प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने मूल रूप से रेजड़ी निवासी तृतीय श्रेणी महिला अध्यापिका सुमन सहारण को उसके समक्ष उपस्थित मेडिकल परिस्थितियों के मद्देनजर मूलनिवास स्थान या उसके नजदीक ट्रांसफर हेतु बिंदु निर्धारित करते हुए संबंधित अथॉरिटी को निर्देशित किया था | परन्तु अथॉरिटी ने तृतीय श्रेणी अध्यापकों के संबंध में वर्तमान में सरकार द्वारा लगाए हुए प्रतिबंध के हवाले से ट्रांसफर आदेश जारी नहीं किया था |

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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