Homeराजस्थानकोटा-बूंदीनिर्माण कार्य पर देना होगा उपकर सैंकड़ो लोगो को जारी किए नोटिस...

निर्माण कार्य पर देना होगा उपकर सैंकड़ो लोगो को जारी किए नोटिस उपकर जमा नहीं कराने पर हो सकती है कुर्की

भवन स्वामी जमा कराए उपकर नहीं जमा कराया उपकर सैस तो लग सकती है 100 प्रतिशत पेनल्टी व 24 प्रतिशत ब्याज राशि

बूंदी-स्मार्ट हलचल|राज्य में सभी जिलो में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (श्रमिक) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (BOCW) लागू है। जिसके तहत प्रदेश में दिनाक 27.07.2009 के पश्चात निर्मित सरकारी/वाणिज्यिक निजी (आवासीय) भवनों व निर्माण कार्यों की लागत पर एक प्रतिशत उपकर (सेस) देय है। राजस्थान में अभी तक किसी भी वर्ग या निर्माण कार्य पर उपकर राशि की छूट नहीं है। भवन निर्माण करने वाले मालिकों / नियोजक को निर्माण कार्य के प्रारम्भ करने की सूचना 30 दिवस की अवधि में निर्धारित प्रपत्र में श्रम विभाग को दिया जाना आवश्यक है तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने या उपकर राशि निर्धारण होने की 30 दिवस की अवधि में, जो भी पहले ही उपकर संग्रहक को जमा कराया जाना आवश्यक है। यदि किसी प्रोजेक्ट या निर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हो तो एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के 30 दिवस में देय उपकर राशि जमा करायी जाना आवश्यक है। नियोजक द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य की अनुमानित लागत पर देयः उपकर अग्रिम भी जमा कराया जा सकता है।

उपकर (सेस) के तहत वसूली जाने वाली राशि निर्माण श्रनिको के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में व्यय की जाती है। श्रम कल्याण अधिकारी श्रीमती अंकिता महर्षि द्वारा बताया गया है कि 27.07 2009 के बाद निर्मित सरकारी/वाणिज्यिक / निजी आवासीय भवनों व निर्माण कार्यों को उपकर (सेस) के दायरे में रखा गया है। जिनमें से 10 लाख रूपये से कम लागत के बनाए गए आवासीय भवनों को उपकर सेस के दायरे से बाहर रखा गया है। अगर 10 लाख रुपये की लागत से ज्यादा की लागत से अगर कोई आवासीय भवन बनता है तो उससे भी एक प्रतिशत (सेस) वसूला जाएगा। व्यवसायिक भवन निर्माण करवाने पर कोई छूट नहीं है।

इस अधिनियम के तहत श्रम कल्याण अधिकारी बून्दी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 160 से अधिक निर्माण स्थल (आवासीय व व्यवसायिक) के मालिको को नोटिस दिए गए है।वित्त वर्ष 2025-26 में 10 से अधिक नियोजको के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही कर उपकर निर्धारण आदेश जारी किये गये है। उक्त प्रकरणो में नियत समय में राशि जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में वसूली हेतु जिला कलक्टर को प्रेषित किये जायेंगें। प्रारम्भ में भवन मालिक / नियोजक को निर्माण से संबंधित दस्तावेज अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है।

नोटिस के बाद उपकर (सेस) जमा नहीं कराने पर श्रम विभाग स्वयं निर्माण की लागत निकालकर भवन मालिक के विरुद्ध एक पक्षीय उपकर सेस निर्धारण आदेश जारी करेगा। उपकर राशि देय होने की अवधि में जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से नियोजक पर ब्याज आरोपित किए जाने का प्रावधान है। श्रम आयुक्त द्वारा निर्देश प्रदान किए गए कि अधिक से अधिक भवन नियोजको को नोटिस जारी कर उपकर सैस जमा करवाया जाए। अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही की जावे।

उक्त के अतिरिक्त उपकर निर्धारण आदेश की दिनांक से निर्धारित अवधि में भुगतान /जमा नहीं कराने पर 100 प्रतिशत पेनल्टी का प्रावधान है। उपकर राशि जमा नहीं कराने पर मय ब्याज और पेनल्टी के साथ वसूली की कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कोई भी निर्माणकर्ता द्वारा नगर परिषद / नगरपालिका में नक्शा स्वीकृति के समय उपकर की अनुमानित राशि जमा करवाई गई है तो भी अंतिम उपकर निर्धारण राशि कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी बूंदी में जमा करवाने का श्रम करावें।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
news paper logo
RELATED ARTICLES