भीलवाड़ा। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एन.आई. संख्या दो भीलवाड़ा द्वारा अभियुक्त गिरीश पुत्र राजेश कुमार एलानी निवासी 3- ए 6 बापू नगर भीलवाड़ा को धारा 138 अधिनियम के तहत दोषी करार दिया। इसके साथ ही आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया गया एवं अभियुक्त पर धारा 357 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के रूप में 18,60,000 रुपए प्रतिकार राशि भी अधिरोपित की गई एवं अदम अदायगी प्रतिकार राशि अभियुक्त तीन माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा। परिवादी ललित कुमार सोनी निवासी ज्ञान भवन वाली गली गुलमंडी भीलवाड़ा द्वारा परिवाद अपराध अंतर्गत धारा 138 पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 में 24 फरवरी 2021 को न्यायालय में अभियुक्त गिरीश के विरुद्ध प्रस्तुत किए जाने से हुआ है। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एन.आई संख्या दो भीलवाड़ा में परिवादी ललित कुमार सोनी की ओर से पैरवी राहुल वर्मा, कौशल खाती, अमित पोरवाल इत्यादि अधिवक्ताओं ने की।