Homeभीलवाड़ाचैक अनादर मामले में सात लाख जुर्माना व एक साल की सज़ा,check...

चैक अनादर मामले में सात लाख जुर्माना व एक साल की सज़ा,check dishonor fine punishment

चैक अनादर मामले में सात लाख जुर्माना व एक साल की सज़ा

मांडलगढ़, स्मार्ट हलचल।न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मांडलगढ़ ने चेक अनादरण के मुकदमे में शंभू लाल तेली बनाम आजम खान में दिनांक 23/04/2023 को अभियुक्त आजम खान को एक वर्ष की सजा एवम 7 लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित किया । परिवादी शंभुलाल ने अभियुक्त आजम खान को 550000 रुपयों की राशि उधार दी जिसके पेटे अभियुक्त आजम खान ने परिवादी को एक चैक जारी किया जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गया, जिस पर परिवादी ने अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया, बाद विचारण न्यायालय ने अभियुक्त आजम खान को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास एवम 7 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया । परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता देवेंद्र कुमार पोरवाल ने की।

wp-17693929885043633154854019175650
RELATED ARTICLES