गंगापुर- चैक अनादरण के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर की पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश दीप्ति स्वामी ने आरोपी बजरंग लाल पुत्र जगदीश दास बैरागी निवासी पोटला को 1 वर्ष का साधारण कारावास व 1 लाख 15 हजार रुपये परिवादी को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देने का आदेश पारित किया। प्रकरण के अनुसार बघेरा निवासी विक्रम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह चूंडावत से आरोपी ने एक लाख रुपये उधार लिए थे। जिसके भुगतान के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का एक चेक दिया था। जो नियत दिनाँक को अनादरित हो गया था। जिस परिवादी ने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस दिया जिसके बावजूद भी आरोपी ने भुगतान नही किया। जिस पर परिवादी ने अधिवक्ता जगदीश बुलीवाल के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पेश किया। जंहा न्यायालय ने दोनों पक्षो की सुनवाई के बाद आरोपी को 1 वर्ष के साधारण कारावास व 1 लाख 15 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया।जुर्माना राशि नही लौटाने पर आरोपी को 2 माह का कारावास अलग से भुगतने का आदेश दिया।
