Homeराजस्थानजयपुर मुख्यमंत्री बाल संबल योजना का ऑनलाइन पोर्टल शुरू 

 मुख्यमंत्री बाल संबल योजना का ऑनलाइन पोर्टल शुरू 

ओमप्रकाश शर्मा

स्मार्ट हलचल/ पावटा/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिला कोटपुतली -बहरोड के सहायक निदेशक रमेश दहमीवाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार दुर्लभ बीमारियों से पीड़ीत बालक/बालिकाओं को राहत देने लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना के दिशा-निर्देश 2024 जारी किये जा चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाल संबल योजना का ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो गया हैं।
* मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना का उद्देश्य *
राज्य के ऐेसे बालक/बालिका जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ीत हैं, को समुचित ईलाज, देखभाल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायत प्रदान किये जाने के प्रावधान के साथ-साथ पीड़ीत बालक/बालिकाओं एवं उनके परिवारों को समय पर पात्रतानुसार निरन्तर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें संबल प्रदान किया जायेगा।
* पात्रता एवं शर्तें *
बालक/बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो अथवा तीन वर्ष से अधिक समय से राज्य में निवासरत होने का प्रमाण पत्र। सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दुर्लभ बीमारी से पीड़ीत होने का प्रमाण पत्र। दुर्लभ बीमारी से पीड़ीत का तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की दुर्लभ बीमारियों के लिये राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध बीमारी से पीड़ीत हो, से अभिप्रेत है।
* बीमारी के प्रमाणन हेतु प्राधिकृत अधिकारी *
योजनान्तर्गत दुर्लभ बीमारी के प्रमाणन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित जे.के. लोन अस्पताल जयपुर में पदस्थापित सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी अधिकृत होंगे। जिनका निर्णय अंतिम होगा।
अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
logo
AD dharti Putra
RELATED ARTICLES