Homeराजस्थानजयपुरबाल विवाह रोकथाम के लिए पंच-सरपंच की जिम्मेदारी होगी तय

बाल विवाह रोकथाम के लिए पंच-सरपंच की जिम्मेदारी होगी तय

(हरिप्रसाद शर्मा)

स्मार्ट हलचल/जयपुर/बाल विवाह को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अहम आदेश दिए हैं ।’राज्य सरकार ने कहा सुनिश्चित करें कि प्रदेश में बाल विवाह ना हो ।पंच-सरपंचों को जागरूक किया जाए।बाल विवाह होने पर उन्हें ही जिम्मेदार माना जाएगा ।जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश दिए हैं ।बचपन बचाओ’ आंदोलन और एक अन्य जनहित याचिका पर निर्देश दिए हैं । सूत्रों के अनुसार कोर्ट ने आदेश की कॉपी सभी कलेक्टर्स और मुख्य सचिव को भेजने के निर्देश दिए हैं ।याचिका में कहा गया-“उन्हें 54 बाल विवाह होने की मिली थी ।सूचना, संबधित जिला कलेक्टरों ने शिकायत के बावजूद एक्शन नहीं लिया, कुछ बाल विवाह हो चुके हैं और कुछ होने हैं।बाल विवाह करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और बाल विवाह होने से रोके जाए।पंचायतीराज कानून के अनुसार सरपंच की अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने की ड्यूटी, जब तक पंचायतों को जिम्मेदार नहीं बनाया जाएगा ।तब तक रोकथाम मुश्किल, सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह और एडवोकेट वागीश सिंह ने पैरवी की ।

wp-17693929885043633154854019175650
RELATED ARTICLES