चित्तौड़गढ़|स्मार्ट हलचल|सदर थाना क्षेत्र के लालजी का खेड़ा गांव में रविवार सुबह एक परिवार पर लाठी-सरियों से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में बुजुर्ग शिकायतकर्ता, उनका बेटा और भतीजा घायल हो गए हैं, जिनमें से दो का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले में गांव के सरपंच सहित अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लालजी का खेड़ा निवासी 60 वर्षीय अमरा लोधा (पुत्र हजारी लोधा) ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया कि रविवार (14 दिसंबर 2025) सुबह करीब 7:00 बजे उनके भतीजे रतनलाल ने फोन कर सूचना दी कि वह और उसके पिताजी पशुओं को लेकर कुएं पर जा रहे थे। तभी लालजी का खेड़ा चौराहे के पास गोपाल और सोनू (पुत्र रतन गुर्जर) अपने परिवार के साथ लाठी और सरिये लेकर घात लगाए बैठे थे। डर के मारे वे पास ही भेरूलाल के मकान में छिप गए।
बात करने पहुंचे तो कर दिया हमला
सूचना मिलने पर अमरा, उनका बेटा गणपत और भतीजा मुकेश लोधा तीन अलग-अलग मोटरसाइकिलों से मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद गोपाल, सोनू, गोपाल की पत्नी व मां ने उन्हें घेर लिया।
आरोप है कि इसी दौरान मुकेश सरपंच, देवीलाल (पुत्र शम्भुलाल गुर्जर) और अन्य लोग भी लाठियां लेकर वहां आ गए। सभी ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
सरपंच पर मारपीट का आरोप
एफआईआर के मुताबिक, मुकेश सरपंच ने अमरा के पैर पर लाठी से वार किया। इसके अलावा आरोपियों ने अमरा के बेटे गणपत और भतीजे मुकेश को बुरी तरह पीटा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य (वालु, रता, व महिलाएं) बीच-बचाव करने आए, तब जाकर उनकी जान बची। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई।
पुलिस कार्रवाई
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर थाना पुलिस ने अमरा लोधा की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ बीएनएस (BNS) 2023 की धारा 189(2) (गैरकानूनी जमावड़ा), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 126(2) (रास्ता रोकना/दोषपूर्ण अवरोध) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच एएसआई (ASI) जगवीर सिंह को सौंपी गई है।


