Homeभीलवाड़ाचेक अनादरण के मामले में आरोपी गजानंद दोषी करार

चेक अनादरण के मामले में आरोपी गजानंद दोषी करार

भीलवाडा । चेक अनादरण के एक मामले में आरोपी गजानंद रेगर निवासी कोठिया तहसील फुलिया कला भीलवाड़ा को दोषी मानते हुए न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एन आइ एक्ट प्रकरण संख्या चार भीलवाड़ा ने तीन लाख सात हजार आठ सौ रुपए अदा करने व छ: माह के साधरण कारावास से दण्डित किया। परिवादी के अधिवक्ता मुकेश सुवालका ने बताया कि परिवादी जयप्रकाश सुवालका निवासी मकड़िया थाना कारोई भीलवाड़ा ने अभियुक्त को घरेलू कार्य हेतु दो लाख अट्ठाइस हजार रुपये उधार दिए थे इसके भुगतान के लिएअभियुक्त ने एक चेक परिवादी को दिया गया था जो अनादरित हो गया। भुगतान प्राप्त नहीं होने पर परिवादी ने अधिवक्ता मुकेश सुवालका व अधिवक्ता सुनीता सुवालका के जरिए एक परिवाद अन्तर्गत धारा 138 एन आइ एक्ट का न्यायालय में पेश किया था जिसमें आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय ने आरोपी को सजा व राशि अदा करने का आदेश सुनाया।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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