भीलवाडा – मैसर्स श्री तिरुपति ट्रेक्टर्स द्वारा न्यायालय में एक परिवाद अन्तर्गत धारा 138 एन आइ एक्ट का वर्ष 2016 में पेश कर अभियुक्त लक्ष्मीनारायण सुवालका पुत्र रोशनलाल सुवालका निवासी होड़ा, त्रिवेणी, मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा पर आरोप लगाया था कि अभियुक्त ने एक ट्रैक्टर मेसी खरीद किया था जिसके आंशिक भुगतान पेटे दिया चैक राशि पचास हज़ार रुपये का अनादरित हो गया। इसके समर्थन में परिवादी ने दस्तावेज व स्वयं को साक्षी के रूप में पेश किया। अभियुक्त लक्ष्मी नारायण सुवालका की ओर से एडवोकेट श्री मुकेश सुवालका ने अभियुक्त की और से दो स्वतंत्र गवाहों के बयान न्यायालय में करवाये। न्यायालय ने गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त को निर्दोष मानते हुए अभियुक्त को उक्त आरोप से बरी करने का आदेश न्यायालय में सुनाया। आदेश न्यायालय श्री विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एन आई एक्ट संख्या चार भीलवाड़ा द्वारा सुनाया गया। अभियुक्त की और से पेरवी अधिवक्ता मुकेश सुवालका ने की।