Homeभीलवाड़ाबहुचर्चित व्यवसायिक काम्प्लेक्स हुआ सीज

बहुचर्चित व्यवसायिक काम्प्लेक्स हुआ सीज

बहुचर्चित व्यवसायिक काम्प्लेक्स हुआ सीज

मांडलगढ़, स्मार्ट हलचल। नगर पालिका मांडलगढ़ के आराजी खसरा नंबर 1183/1, 1184/1, 1185/1 की कृषि भूमि पर बिना भू रूपांतरण एवं बिना निर्माण स्वीकृति प्राप्त किए राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रभावी मास्टर प्लान के नियमों की अनदेखी कर खातेदार श्रीमती प्रेम देवी पत्नी प्यार चंद रेगर निवासी हाल मांडलगढ़ व कृष्ण गोपाल पिता उदय लाल तेली निवासी मांडलगढ़ द्वारा पिछले डेढ़ वर्ष के अंतराल में नगर पालिका की कार्यवाही को धत्ता बताकर अवैध रूप से व्यवसायिक दुकानों का निर्माण कर लिया गया।
ज्ञात रहे उक्त अवैध दुकानों के निर्माण के प्रारंभ के समय से ही पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष एवं वर्तमान पार्षद अनीता सुराणा द्वारा निरंतर उक्त अवैध निर्माण को रुकवाने बाबत नगर पालिका प्रशासन एवं जिला सतर्कता समिति भीलवाड़ा के समक्ष उक्त मामले को उठाया जा रहा है किंतु पालिका प्रशासन द्वारा मात्र औपचारिकताएं पूर्ण कर अवैध निर्माण कर्ताओं को सिर्फ नोटिस प्रेषित किए गए हैं । कोई प्रभावी कार्यवाही अवैध निर्माण के विरुद्ध अमल में नहीं लाई गई। जिससे अवैध निर्माणकर्तागण के हौसले बुलंद होकर मौके पर दो मंजिला व्यवसायिक दुकानों का कॉम्प्लेक्स बना दिया गया।
पार्षद अनीता सुराणा को उक्त अवैध निर्माण की शिकायत करने के बदले में अवैध निर्माणकर्ता प्यार चंद्र रेगर द्वारा झूठे एट्रोसिटी के मुकदमे में भी फसाया गया तथा तत्कालीन तहसीलदार मांडलगढ़ सुरेंद्र चौधरी द्वारा श्रीमती सुराणा के विरुद्ध राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा भी दर्ज करवाया गया।
अवैध निर्माणकर्ता कृष्ण गोपाल तेली द्वारा एक सिविल रिट याचिका नम्बर 13658/2022 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर प्रस्तुत कर नगर पालिका मांडलगढ़ की कार्यवाही के विरुद्ध दिनांक 17/11/2022 को स्थगन आदेश प्राप्त किया गया किंतु माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की भी अवहेलना कर उक्त स्थगन आदेश की आड़ लेकर उक्त अवैध निर्माण को पूर्ण किया गया जिस पर समस्त वस्तुस्थिति की रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर दिनांक 29 मार्च 2022 को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पूर्व में पारित स्थगन आदेश को खारिज कर तत्काल अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु नगर पालिका मांडलगढ़ को निर्देशित किया गया । जिसके फलस्वरूप न्यायालय आदेश की पालना में दिनांक 12 अप्रैल 2023 को तहसीलदार मांडलगढ़ राजीव बडगूजर के निर्देशन में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ललित सिंह राठौड़, सीजिंग प्राधिकारी ऋषिकेश मीणा, नगरपालिका कर्मचारी राजेश गुर्जर आशीष कुमार इत्यादि की टीम ने मौके पर समस्त अवैध निर्माण को सीज कर नियमानुसार तालाबंदी एवं सीलचप्पडी करके कार्यवाही को पूर्ण किया गया।
ज्ञात रहे उक्त मामले में पिछले डेढ़ वर्ष से नगर पालिका मांडलगढ़ की लापरवाह पूर्वक ढुलमुल कार्यवाही आमजन मांडलगढ़ में चर्चा का विषय बनी हुई थी।

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