Homeराजस्थानचित्तौड़गढ़बीमा कम्पनी के विरूद्ध क्षतिपूर्ति का आदेश

बीमा कम्पनी के विरूद्ध क्षतिपूर्ति का आदेश

चित्तौड़गढ़ 05 दिसम्बर। स्मार्ट हलचल|जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष जगमोहन अग्रवाल व सदस्य हर्ष अरोरा ने अपने एक निर्णय में बीमित केसीसी ऋण धारक की मृत्यु पर बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का आदेश सुनाया।
प्रकरणानुसार आनन्द विहार निवासी परिवादिया रतन देवी पुरोहित ने एक परिवाद अधिवक्ता भगवतसिंह गिलुण्डिया, कुलदीप सुहालका, राजकुमार वैष्णव के मार्फत इस आशय का पेश किया कि परिवादी के पति उदयलाल ने अपने जीवनकाल में विपक्षी केनरा बैंक से केसीसी ऋण ले रखा था। ऋण के साथ पर्सनल एक्सीडेन्ट स्कीम के तहत 8 रुपये प्रिमियम से डेढ़ लाख रूपये का बीमा किया हुआ था जो प्रतिवर्ष रिन्यूवल किया जाता रहा। इसी अवधि में खाताधारक उदयलाल पुरोहित के कृषि कार्य के दौरान जहरीले जानवर के काटने से आकस्मिक मृत्यु हो गई। बीमा क्लैम आवेदन का प्रस्तुत करने पर बीमा कंपनी व बैंक द्वारा स्क्रब टायफस बीमारी को दुर्घटना नहीं माना गया और बीमा राशि अदा नहीं की।
जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग मंच ने परिवाद स्वीकार करते हुए मृतक की मृत्यु को दुर्घटना माना और बीमा कम्पनी को डेढ़ लाख रुपये बीमा राशि मय ब्याज के दिलाये जाने का आदेश सुनाया

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