फर्जी पुत्र के रूप में वारिस बन षड्यंत्र पूर्वक जमीन अपने नाम कराई
जमीन की वारिस दो बहनों ने आरोपी के विरुद्ध घाड थाने में इस्तगासा जरिये लगाई न्याय व कार्रवाई की गुहार
स्मार्ट हलचल दूनी/घाड थानांतर्गत कस्बे में एक जमीन को हड़पने की नियत से राजस्व विभाग के कार्मिकों व अधिकारियों से मिलीभगत व सांठगांठ कर षडयंत्र पूर्वक फर्जी तरीके के दूसरे के हिस्से की जमीन को फर्जी पुत्र राधेश्याम पुत्र नारायण खटीक बन जमीन की वारिस दो बहनों की जमीन को अपने नाम फर्जी नामान्तरण करवा कर अपने नाम लगवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसको लेकर बादामी पुत्री नारायण खटीक निवासी घाड हाल निवास बदाम देवी पत्नि रामनिवास ज्योति नगर मोड़ कठपुतली कालोनी कच्ची बस्ती विधुत भवन जयपुर व दूसरी बहिन भोली पुत्री नारायण खटीक निवासी घाड हाल निवास भोली देवी पत्नि जगदीश कठपुतली नगर कच्ची बस्ती भवानी सिंह रोड़ जयपुर परिवादिया बनाम राधेश्याम पुत्र पांचू खटीक निवासी घाड के विरुद्ध अभियुक्त परिवाद अंतर्गत धारा 420,120बी आईपीसी में परिवाद दर्ज करवाया है।जिसमें बताया गया है। की वह दोनों सगी बहने है उनके पिता स्व. नारायण खटीक के नाम ग्राम घाड में खातेदारी की जमीन है। जिसके खसरा नम्बर 1447 रकबा 2.80 हेक्टेयर,खसरा 1458 रकबा 0.93, खसरा 1459 रकबा 0.02 गैर मुमकिन जिसमें एक बटा दो हिस्सा उनके पिता नारायण के नाम दर्ज है।पीड़ित दोनों बहनों ने आरोप लगाया कि उनके पिता नारायण खटीक की मृत्यु हो जाने के बाद हमें बिना बताए ही हमारे पिता की खातेदारी जमीन को बिना हमारी मर्जी के फर्जीवाड़े से उक्त जमीन को राधेश्याम पुत्र पांचू खटीक निवासी घाड ने प्रशासन से फर्जीवाड़े से सांठगांठ कर उनके पिता नारायण के हिस्से की जमीन को फर्जी पुत्र बन कर नामान्तरण खुलवा लिया है जो की बिल्कुल फर्जी है। पीड़िता दोनों बहनों को इस फर्जीवाड़े का पता गत वर्ष चला था। तब दोनों बहनों ने आरोपी को बताया की तेरे पिता का नाम तो पांचू खटीक है नारायण के हिस्से की जमीन को तेरे नाम क्यों करवाया इस बात से राधेश्याम नाराज हो गया और लड़ाई झगड़ा कर मारपीट पर उतारू होने की बात भी परिवाद में बताई है की मिलने वालों ने दोनों पक्षों को समझा कर मामलें में सुलह करवा दी थी। लेकिन उक्त जमीन को राधेश्याम बादामी व भोली को नही दे रहा है। दोनों बहनों ने बताया की उक्त बदमाश फर्जीवाड़े से षडयंत्र रच कर उनके पिता की जमीन को उसके नाम करवा ली जबकि उनके कोई लड़का नही था वारिस के रूप में अब तक हम दोनों सगी बहने ही थी। पीड़िताओं ने यह भी आरोप लगाया है की अगर हमारे पिता ने उक्त जमीन बेचान करता तो राधेश्याम पुत्र पांचू आता या रिलीजडीड बनाता तो भी राधेश्याम पुत्र पांचू आता जबकि उक्त नारायण खाते में है जो राधेश्याम पुत्र नारायण सरासर गलत रूप से फर्जीवाड़ा है।उक्त कृत्य धारा 420,120बी आईपीसी अंगर्त कारित करने पर दण्डनीय अपराध है। जो घाड पुलिस ने कार्रवाई करते हुये इस्तगासा अंतर्गत धारा 173(3) बीएनएसएस न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट दूनी टोंक मिंजानिब उपरांत जगदीश लाल सहायक उप निरीक्षक को मशरूफ तफ्तीश हुआ है।